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Pilibhit News: गैंगस्टर एक्ट के तीन अपराधियों को तीन साल कैद, जुर्माना
Tue, 15 Sep 2026 12:14 AM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
Updated Tue, 15 Sep 2026 12:14 AM IST
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पीलीभीत। स्पेशल जज (गैंगस्टर एक्ट) अनु सक्सेना ने गैंगस्टर एक्ट के 16 साल पुराने मुकदमे के तीन आरोपियों को दोषी पाकर प्रत्येक को तीन वर्ष कारावास और छह हजार रुपये अर्थ दंड से दंडित किया है। अर्थ दंड अदा न करने पर प्रत्येक दोषी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन के अनुसार पूरनपुर थाने में 31 मार्च 2010 को तत्कालीन थानाध्यक्ष राजवीर सिंह ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट के अनुसार बुलंदशहर जनपद के थाना नरोरा के राजघाट निवासी राजवीर सिंह एवं ओंकार तथा शाहजहांपुर जिले के बंडा थाना क्षेत्र के गांव लक्ष्मणपुर गोटिया निवासी भंवर सिंह व उनके साथी सम्मिलित रूप से एवं अलग-अलग दुकानों के ताले एवं शटर तोड़कर चोरी करते हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट के साथ आरोपियों के आपराधिक इतिहास का भी उल्लेख किया गया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामले की सुनवाई के बाद स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट अनु सक्सेना ने सोमवार को अपना फैसला सुनाया। न्यायालय ने आरोपी राजवीर सिंह, ओंकार और भंवर सिंह को दोषी पाया है। प्रत्येक आरोपी को तीन वर्ष की सजा और छह हजार रुपये जुर्माना सुनाया गया है।
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अभियोजन के अनुसार पूरनपुर थाने में 31 मार्च 2010 को तत्कालीन थानाध्यक्ष राजवीर सिंह ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट के अनुसार बुलंदशहर जनपद के थाना नरोरा के राजघाट निवासी राजवीर सिंह एवं ओंकार तथा शाहजहांपुर जिले के बंडा थाना क्षेत्र के गांव लक्ष्मणपुर गोटिया निवासी भंवर सिंह व उनके साथी सम्मिलित रूप से एवं अलग-अलग दुकानों के ताले एवं शटर तोड़कर चोरी करते हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट के साथ आरोपियों के आपराधिक इतिहास का भी उल्लेख किया गया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामले की सुनवाई के बाद स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट अनु सक्सेना ने सोमवार को अपना फैसला सुनाया। न्यायालय ने आरोपी राजवीर सिंह, ओंकार और भंवर सिंह को दोषी पाया है। प्रत्येक आरोपी को तीन वर्ष की सजा और छह हजार रुपये जुर्माना सुनाया गया है।
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