फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pilibhit News ›   Three Gangster Act offenders sentenced to three years' imprisonment and fine

Pilibhit News: गैंगस्टर एक्ट के तीन अपराधियों को तीन साल कैद, जुर्माना

Tue, 15 Sep 2026 12:14 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Updated Tue, 15 Sep 2026 12:14 AM IST
विज्ञापन
Three Gangster Act offenders sentenced to three years' imprisonment and fine
पीलीभीत। स्पेशल जज (गैंगस्टर एक्ट) अनु सक्सेना ने गैंगस्टर एक्ट के 16 साल पुराने मुकदमे के तीन आरोपियों को दोषी पाकर प्रत्येक को तीन वर्ष कारावास और छह हजार रुपये अर्थ दंड से दंडित किया है। अर्थ दंड अदा न करने पर प्रत्येक दोषी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
विज्ञापन

अभियोजन के अनुसार पूरनपुर थाने में 31 मार्च 2010 को तत्कालीन थानाध्यक्ष राजवीर सिंह ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट के अनुसार बुलंदशहर जनपद के थाना नरोरा के राजघाट निवासी राजवीर सिंह एवं ओंकार तथा शाहजहांपुर जिले के बंडा थाना क्षेत्र के गांव लक्ष्मणपुर गोटिया निवासी भंवर सिंह व उनके साथी सम्मिलित रूप से एवं अलग-अलग दुकानों के ताले एवं शटर तोड़कर चोरी करते हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट के साथ आरोपियों के आपराधिक इतिहास का भी उल्लेख किया गया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामले की सुनवाई के बाद स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट अनु सक्सेना ने सोमवार को अपना फैसला सुनाया। न्यायालय ने आरोपी राजवीर सिंह, ओंकार और भंवर सिंह को दोषी पाया है। प्रत्येक आरोपी को तीन वर्ष की सजा और छह हजार रुपये जुर्माना सुनाया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed