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Pilibhit News: छात्रा से छेड़खानी करने वाले को चार वर्ष की सजा

Fri, 22 Dec 2023 12:41 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Updated Fri, 22 Dec 2023 12:41 AM IST
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The person who molested a student was sentenced to four years' imprisonment
पीलीभीत। बालिका से छेड़छाड़ के मामले में अपर सत्र न्यायधीश (पाॅस्को एक्ट) छांगुरराम ने दोषी को चार वर्ष कैद और 10,500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि जमा होने पर 75 फीसदी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
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एक व्यक्ति ने सितंबर, 2022 में कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी पुत्री दसवीं की छात्रा है। छत्रपाल उसकी पुत्री को कोचिंग जाते समय परेशान करता है। एक बार तो वह घर में घुस आया था। तब उसे पागल समझ कर छोड़ दिया था। छात्रा छह सितंबर, 2022 को शाम 6.30 बजे कोचिंग को जा रही थी तो छत्रपाल ने छेड़खानी की। परिजन छत्रपाल को पकड़ कर थाने लाए। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच की और आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाते हुए दंडित किया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक रोहित कुमार शुक्ला ने की। संवाद
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