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त्योहारों को लेकर जिले में धारा 144 लागू
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पीलीभीत। होली, राम नवमी, महावीर जयंती, गुड फ्राइडे आदि को लेकर जिले में छह मई तक धारा 144 लागू कर दी गई है। इस बाबत प्रशासन ने आदेश जारी किए हैं।
होली या अन्य त्योहारों पर असामाजिक तत्व कोई खुराफात ने करें इसलिए प्रशासन ने यह कदम उठाया है। अगर कोई नया आदेश आता है या वापस लिए जाने तक छह मई तक यह लागू रहेगी। अगर कोई व्यक्ति लाठी, डंडा बंदूक, रिवाल्वर या पिस्टल, चाकू आदि लेकर चलता है तो कार्रवाई की जाएगी। दृष्टिबाधित या कमजोर व्यक्ति के सहारे के लिए डंडा और सिखों को कृपाण लेकर चलने की अनुमति होगी। सार्वजनिक स्थानों पर पांच या अधिक लोग नहीं जमा हो सकेंगे। सार्वजनिक स्थान पर सक्षम अधिकारी की बिना अनुमति जुलूस, जनसभा नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेंस तेजाब या अन्य विस्फोटक सामग्री और शीशे के टुकड़े, ईंट, पत्थर आदि अपने घरों के सामने सार्वजनिक स्थानों या छतों पर हिंसा के उद्देश्य से एकत्र करता है तो कार्रवाई की जाएगी।
लाउडस्पीकर, पटाखे आदि का इस्तेमाल बिना अनुमति नहीं कर सकेंगे। कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई लेख, पोस्टर आदि नहीं छपवाएगा और न ही ऐसा भाषण जिससे माहौल खराब हो। अगर कोई किसी प्रकार की अफवाह फैलाता है या नशे की हालत में सार्वजनिक स्थान पर घूमता है तब भी कार्रवाई की जाएगी। लाउडस्पीकर प्रयोग बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के नहीं कर सकेंगे। इसका प्रयोग रात दस बजे से सुबह छह बजे तक नहीं कर सकेंगे। पूरे जिले में यह लागू रहेगा और उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी।
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होली या अन्य त्योहारों पर असामाजिक तत्व कोई खुराफात ने करें इसलिए प्रशासन ने यह कदम उठाया है। अगर कोई नया आदेश आता है या वापस लिए जाने तक छह मई तक यह लागू रहेगी। अगर कोई व्यक्ति लाठी, डंडा बंदूक, रिवाल्वर या पिस्टल, चाकू आदि लेकर चलता है तो कार्रवाई की जाएगी। दृष्टिबाधित या कमजोर व्यक्ति के सहारे के लिए डंडा और सिखों को कृपाण लेकर चलने की अनुमति होगी। सार्वजनिक स्थानों पर पांच या अधिक लोग नहीं जमा हो सकेंगे। सार्वजनिक स्थान पर सक्षम अधिकारी की बिना अनुमति जुलूस, जनसभा नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेंस तेजाब या अन्य विस्फोटक सामग्री और शीशे के टुकड़े, ईंट, पत्थर आदि अपने घरों के सामने सार्वजनिक स्थानों या छतों पर हिंसा के उद्देश्य से एकत्र करता है तो कार्रवाई की जाएगी।
लाउडस्पीकर, पटाखे आदि का इस्तेमाल बिना अनुमति नहीं कर सकेंगे। कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई लेख, पोस्टर आदि नहीं छपवाएगा और न ही ऐसा भाषण जिससे माहौल खराब हो। अगर कोई किसी प्रकार की अफवाह फैलाता है या नशे की हालत में सार्वजनिक स्थान पर घूमता है तब भी कार्रवाई की जाएगी। लाउडस्पीकर प्रयोग बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के नहीं कर सकेंगे। इसका प्रयोग रात दस बजे से सुबह छह बजे तक नहीं कर सकेंगे। पूरे जिले में यह लागू रहेगा और उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी।
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