फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pilibhit News ›   Report of dowry harassment filed in case of death of newlywed

Pilibhit News: नवविवाहिता की मौत के मामले में दहेज उत्पीड़न की रिपोर्ट दर्ज

Mon, 21 Aug 2023 12:15 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Mon, 21 Aug 2023 12:15 AM IST
विज्ञापन
Report of dowry harassment filed in case of death of newlywed
-29 जुलाई को हुई थी नवविवाहिता की मौत, परिजनों ने लगाया था आरोप
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
पीलीभीत। पूरनपुर के थाना सेहरामऊ उत्तरी के गांव गढ़ा कलां निवासी रामगुनी ने बताया कि उसकी पुत्री की शादी थाना बरखेड़ा क्षेत्र के गांव से हुई थी। ससुराल पक्ष के लोगों ने दहेज की मांग पूरी न होने पर उसे जान से मार दिया। पुलिस ने नवविवाहिता की मां की तहरीर के आधार दहेज उत्पीड़न की रिपोर्ट दर्ज कर ली है।
रामगुनी पत्नी विजय पाल ने बताया कि उसने पुत्री सुशीला की शादी पांच मई को थाना बरखेड़ा क्षेत्र के गांव गाजीपुर कुंडा निवासी केशव कुमार उर्फ सोनू से की थी। पुत्री के पति, ससुर राकेश उर्फ मंगली व सास बबली दहेज से खुश नहीं थे। वे दुकान का सामान लाने के लिए पांच लाख रुपये और सोने की चेन की मांग कर रहे थे। मायके पक्ष के लोगों ने कुछ समय रुककर रुपये देने की बात कही थी।
विज्ञापन

इसके बाद ससुराल पक्ष के लोग उसकी पुत्री को परेशान करने लगे। 29 जुलाई को ससुराल पक्ष के लोगों ने उसकी पुत्री को किसी तरह से मार डाला। मायके पक्ष के लोगों को जब मामले की सूचना मिली, तो वह लोग भी पहुंच गए। जहां उसकी पुत्री मृत अवस्था में मिली। मायके पक्ष के लोगों ने थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया कि ससुराली पक्ष के लोगों ने दहेज न मिलने के कारण उसकी पुत्री को मार दिया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर पति, सास और ससुर के खिलाफ दहेज उत्पीड़न की रिपोर्ट दर्ज कर ली है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed