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Pilibhit News: लेखपाल व तत्कालीन नायब तहसीलदार के खिलाफ रिपोर्ट
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बीसलपुर। न्यायालय के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने शनिवार को करीब सात माह बाद धोखाधड़ी और जालसाजी की रिपोर्ट दर्ज की है। इसमें तत्कालीन नायब तहसीलदार, लेखपाल व अन्य को आरोपी बनाया गया है।
कोतवाली क्षेत्र के गांव नवदिया सितारगंज निवासी रामबेटी पत्नी रामपाल ने बताया कि उनके खेत का कुछ लोगों ने कूट रचित कागजात के आधार पर 25 अगस्त 2023 को फर्जी ढंग से अपने नाम बैनामा करा लिया था। तत्कालीन हल्का लेखपाल और नायब तहसीलदार ने भी बिना जांच-पड़ताल किए फर्जी बैनामे पर नामांतरण आदेश जारी कर दिया।
पता चलने पर रामबेटी ने जब शिकायत की तो आरोपियों ने उसके साथ गाली-गलौज की। रामबेटी ने उसी समय कोतवाली में मामले की नामजद तहरीर दी, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। पीड़िता ने न्यायालय की शरण ली। कोतवाल अशोक पाल ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर धोखाधड़ी व जालसाजी की रिपोर्ट दर्ज की गई है।
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रिपोर्ट में गांव नवदिया सितारगंज निवासी चंद्रपाल, कोतवाली क्षेत्र के गांव मोहम्मदपुर भजा निवासी रामपाल, थाना बिलसंडा क्षेत्र के गांव मीरपुर हर रायपुर निवासी रामबेटी पुत्री रामलाल, रामकुमार, बैनामा लेखक सौरभ सिंह, तत्कालीन हल्का लेखपाल और तत्कालीन नायब तहसीलदार को आरोपी बनाया गया है। रिपोर्ट में तत्कालीन लेखपाल और तत्कालीन नायब तहसीलदार के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है।
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कोतवाली क्षेत्र के गांव नवदिया सितारगंज निवासी रामबेटी पत्नी रामपाल ने बताया कि उनके खेत का कुछ लोगों ने कूट रचित कागजात के आधार पर 25 अगस्त 2023 को फर्जी ढंग से अपने नाम बैनामा करा लिया था। तत्कालीन हल्का लेखपाल और नायब तहसीलदार ने भी बिना जांच-पड़ताल किए फर्जी बैनामे पर नामांतरण आदेश जारी कर दिया।
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पता चलने पर रामबेटी ने जब शिकायत की तो आरोपियों ने उसके साथ गाली-गलौज की। रामबेटी ने उसी समय कोतवाली में मामले की नामजद तहरीर दी, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। पीड़िता ने न्यायालय की शरण ली। कोतवाल अशोक पाल ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर धोखाधड़ी व जालसाजी की रिपोर्ट दर्ज की गई है।
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रिपोर्ट में गांव नवदिया सितारगंज निवासी चंद्रपाल, कोतवाली क्षेत्र के गांव मोहम्मदपुर भजा निवासी रामपाल, थाना बिलसंडा क्षेत्र के गांव मीरपुर हर रायपुर निवासी रामबेटी पुत्री रामलाल, रामकुमार, बैनामा लेखक सौरभ सिंह, तत्कालीन हल्का लेखपाल और तत्कालीन नायब तहसीलदार को आरोपी बनाया गया है। रिपोर्ट में तत्कालीन लेखपाल और तत्कालीन नायब तहसीलदार के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है।