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Pilibhit News: पांच लाख रुपये किराया न चुकाने पर कंपनी के निदेशक समेत 5 पर रिपोर्ट

Sat, 11 Oct 2025 11:03 PM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 11 Oct 2025 11:03 PM IST
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Report against 5 including company director for not paying rent of Rs 5 lakh
पीलीभीत। उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम के साथ तीन वर्ष के किराये के अनुबंध के बावजूद पांच लाख रुपये किराया न चुकाने पर थाना न्यूरिया पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। निगम के परियोजना अधिकारी की तहरीर पर बरेली जिले की एक कंपनी और उसके निदेशक समेत पांच के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है।
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उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम बरेली के परियोजना अधिकारी ओमप्रकाश ने न्यूरिया थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा है कि नारायण सिंह, निदेशक मैसर्स शुभकीर्ती प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड निवासी शहामतगंज, कोतवाली नवाबगंज, जिला बरेली व उनके सहयोगी दुष्यंत कुमार निवासी देवरनिया (बरेली), रोहताश कुमार निवासी पृथ्वीपुर (बरेली), सतीशचंद्र निवासी आनंदपुरम, नवाबगंज (बरेली) और खातून बेगम निवासी उधरनपुर, नवाबगंज (बरेली) ने जुलाई 2024 में टांडा विजैंसी, न्यूरिया स्थित बीज गोदाम तीन वर्ष की अवधि के लिए किराये पर लिया था।
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समझौते के अनुसार, उन्हें 2000 क्विंटल बीज के लिए 42,000 रुपये प्रतिमाह किराया और 18 प्रतिशत जीएसटी देना था। परियोजना अधिकारी के अनुसार इन लोगों ने केवल जुलाई 2024 का किराया ही जमा किया, जबकि अगस्त 2024 से जून 2025 (11 माह) तक का कुल 5,45,160 रुपये किराया अब तक जमा नहीं किया है।
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आरोप है कि कई बार मौखिक और लिखित रूप से भुगतान की मांग की गई, लेकिन आरोपी पक्ष ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जिससे निगम को आर्थिक नुकसान हुआ और अनुबंध की शर्तों का भी उल्लंघन हुआ।

थाना प्रभारी गायत्री यादव ने बताया कि परियोजना अधिकारी की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उन्होंंने बताया कि तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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