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लॉकडाउन के बीच दफ्तर तो खुल गया, मगर पहले दिन नहीं हुई एक भी रजिस्ट्री
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पीलीभीत। शासन के निर्देश पर बृहस्पतिवार को रजिस्ट्री दफ्तर तो खोल दिया गया, लेकिन पहले दिन कोई भी रजिस्ट्री नहीं हुई। जमीनों की खरीद बिक्री की रजिस्ट्री प्रक्रिया नये नियम और शर्तों के आधार पर शुरू की गई है। पहले से समय लेकर आने वाले ही तय समय पर रजिस्ट्री करा सकेंगे। करीब 25 दिन के लॉकडाउन में रजिस्ट्री बंद होने से अब तक सरकार को करोड़ों के राजस्व का नुकसान हो चुका है।
कोविड-19 के संक्रमण के बचाव के लिए प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन पार्ट-एक के समय से सभी रजिस्ट्री दफ्तरों को बंद करने के आदेश दिए थे। स्थानीय रजिस्ट्री दफ्तर में रोजाना करीब 20-25 रजिस्ट्री हो रही थीं। बीते 25 दिनों से एकाएक रजिस्ट्री बंद होने से अब तक करोड़ों के राजस्व का नुकसान हो चुका है। साथ ही जमीन कारोबारियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इधर प्रमुख सचिव वीना कुमारी ने भेजे शासनादेश में कुछ शर्तों के साथ रजिस्ट्री दफ्तर खोलने के आदेश दिए हैं। शासनादेश के अनुपालन में बृहस्पतिवार को रजिस्ट्री दफ्तर तो खोल दिया गया, लेकिन पहले दिन मात्र अधिकारी और चंद कर्मचारी ही दफ्तर में नजर आए। रजिस्ट्री दफ्तर के अधिकारियों के मुताबिक शासन के निर्देशानुसार पहले से समय लेने वाले पक्षकार ही तय समय पर दफ्तर जाकर रजिस्ट्री करा सकेंगे। विशेष अवधि में केवल ई-स्टांप के माध्यम से स्टांप शुल्क लिया जाएगा। समस्त अभिलेखों की जांच कार्यालय के निबंधन सहायक द्वारा कराई जाएगी, ताकि आरक्षित समय में पक्षकारों का कार्य सुगमतापूर्वक कराया जा सके। स्थिति सामान्य होने तक नकल, मुआयना एवं तलाश के कार्य स्थगित रहेंगे। रजिस्ट्री कराते समय सामाजिक दूरी, मास्क आदि का प्रयोग किया जाना अनिवार्य है। साथ ही उन पक्षकारों या उनके वकीलों को दफ्तर में आने की अनुमति मिल सकेगी, जिन्होंने अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड किया होगा। दफ्तर में एक मीटर की दूरी पर गोला बनाकर आवंटित समय में मात्र क्रमश: विक्रेता, क्रेता एवं दस्तावेज लेखक को प्रवेश की इजाजत दी जाएगी। किसी भी स्थिति में एक समय में पांच से अधिक पक्षकारों को प्रवेश को अनुमति नहीं होगी। बायोमेट्रिक मशीन पर अंगूठा लगाने से पहले हाथों को सैनिटाइजर से साफ करना अनिवार्य होगा।
शासन के निर्देशानुसार रजिस्ट्री कार्यालय खोल दिया गया है। ई-स्टांप के माध्यम से ही शुल्क लिया जाएगा। रजिस्ट्री कराने के लिए पहले से समय लेना आवश्यक है। दफ्तर में आते समय शारीरिक दूरी बनाने के नियमों का पालन करना होगा।
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- रामऔतार, सहायक महानिरीक्षक निबंधन
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कोविड-19 के संक्रमण के बचाव के लिए प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन पार्ट-एक के समय से सभी रजिस्ट्री दफ्तरों को बंद करने के आदेश दिए थे। स्थानीय रजिस्ट्री दफ्तर में रोजाना करीब 20-25 रजिस्ट्री हो रही थीं। बीते 25 दिनों से एकाएक रजिस्ट्री बंद होने से अब तक करोड़ों के राजस्व का नुकसान हो चुका है। साथ ही जमीन कारोबारियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इधर प्रमुख सचिव वीना कुमारी ने भेजे शासनादेश में कुछ शर्तों के साथ रजिस्ट्री दफ्तर खोलने के आदेश दिए हैं। शासनादेश के अनुपालन में बृहस्पतिवार को रजिस्ट्री दफ्तर तो खोल दिया गया, लेकिन पहले दिन मात्र अधिकारी और चंद कर्मचारी ही दफ्तर में नजर आए। रजिस्ट्री दफ्तर के अधिकारियों के मुताबिक शासन के निर्देशानुसार पहले से समय लेने वाले पक्षकार ही तय समय पर दफ्तर जाकर रजिस्ट्री करा सकेंगे। विशेष अवधि में केवल ई-स्टांप के माध्यम से स्टांप शुल्क लिया जाएगा। समस्त अभिलेखों की जांच कार्यालय के निबंधन सहायक द्वारा कराई जाएगी, ताकि आरक्षित समय में पक्षकारों का कार्य सुगमतापूर्वक कराया जा सके। स्थिति सामान्य होने तक नकल, मुआयना एवं तलाश के कार्य स्थगित रहेंगे। रजिस्ट्री कराते समय सामाजिक दूरी, मास्क आदि का प्रयोग किया जाना अनिवार्य है। साथ ही उन पक्षकारों या उनके वकीलों को दफ्तर में आने की अनुमति मिल सकेगी, जिन्होंने अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड किया होगा। दफ्तर में एक मीटर की दूरी पर गोला बनाकर आवंटित समय में मात्र क्रमश: विक्रेता, क्रेता एवं दस्तावेज लेखक को प्रवेश की इजाजत दी जाएगी। किसी भी स्थिति में एक समय में पांच से अधिक पक्षकारों को प्रवेश को अनुमति नहीं होगी। बायोमेट्रिक मशीन पर अंगूठा लगाने से पहले हाथों को सैनिटाइजर से साफ करना अनिवार्य होगा।
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शासन के निर्देशानुसार रजिस्ट्री कार्यालय खोल दिया गया है। ई-स्टांप के माध्यम से ही शुल्क लिया जाएगा। रजिस्ट्री कराने के लिए पहले से समय लेना आवश्यक है। दफ्तर में आते समय शारीरिक दूरी बनाने के नियमों का पालन करना होगा।
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- रामऔतार, सहायक महानिरीक्षक निबंधन