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Pilibhit News: किशमिश का नमूना निकला अधोमानक, कोर्ट ने लगाया 3.25 लाख का जुर्माना
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नमूना लेती टीम । स्रोत - खाघ सुरक्षा विभाग
सितंबर 2022 में खाद्य सुरक्षा विभाग ने लिया था नमूना
संवाद न्यूज एजेंसी
पीलीभीत। मिलावटी खाद्य पदार्थों को लेकर चलाए गए अभियान में वर्ष 2022 में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने शहर के गोदावरी स्टेट स्थिति वी मॉर्ट से पैक्ड किशमिश का नमूना जांच के लिए लिया था। जांच के बाद आई रिपोर्ट में यह अधोमानक पाया गया। इसपर अपर जिलाधिकारी ने फर्म से जुड़े तीन लोगों पर अलग-अलग 3.25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
मिलावट को रोकने के लिए 24 सितंबर 2022 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनंत स्वरूप ने टीम के साथ गोदावरी स्थित वी मॉट रिटेल लिमिटेड से बिक्री को रखे पैक्ड किशमिश का नमूना जांच के लिए लिया था। नमूने को जांच के लिए भेजा गया। जांच रिपोर्ट में नमूना अधोमानक पाया गया।
11 जनवरी को जांच रिपोर्ट आने के बाद विभाग की ओर से संबंधित व्यवसायी को नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया। इसके बाद अपर जिलाधिकारी के कोर्ट में खाद्य सुरक्षा अधिकारी की ओर से वाद दायर किया गया। दोनों पक्षों को सुनने और साक्ष्यों के आधार पर अपर जिलाधिकारी राम सिंह गौतम ने अपना निर्णय सुनाया।
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उन्होंने नमूना अधोमानक पाए जाने पर मिलक (जिला रामपुर) निवासी हरिओम पर 25000, कालेंद्र हरदो पोस्ट कली जगदीशपुर जिला संत कबीरनगर निवासी नॉमिनी वी मॉट अमरनाथ नायक पर एक लाख और दूसरे नॉमिनी सोनीपत हरियाणा निवासी महावीर काबरा पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया। अपर जिलाधिकारी ने जुर्माने की राशि एक माह में जमा करने के आदेश दिए हैं।
सहायक आयुक्त शशांक त्रिपाठी ने बताया कि किशमिश का नमूना अधोमानक पाया गया था। इसमें दो प्रतिशत दाने टूटे होने का मानक है। जांच में पैकेट में इस तय मानक से अधिक टूटे दाने मिले थे।
-- दूध और पनीर का लिया नमूना, जांच को भेजा
पीलीभीत। मिलावटी खाद्य पदार्थों की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत बुधवार को टीम में शामिल खाद्य सुरक्षा अधिकारी जितेंद्र कुमार, तेज बहादुर सिंह और प्रेम कुमार यादव ने सुनगढ़ी के पास गांव मथना के रहने वाले सीताराम और मरौरी के सतेंद्र सिंह के पास से मिश्रित दूध का नमूना जांच के लिए लिया। इसके साथ ही मोहल्ला थान सिंह से शिवम किराना स्टोर से साबुत धनिया और मोहल्ला डोरीलाल से अग्रवाल डेयरी से पनीर का नमूना जांच के लिए लिया। सहायक आयुक्त शशांक त्रिपाठी ने बताया कि सभी नमूनों को जांच के लिए भेजा गया है। संवाद
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संवाद न्यूज एजेंसी
पीलीभीत। मिलावटी खाद्य पदार्थों को लेकर चलाए गए अभियान में वर्ष 2022 में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने शहर के गोदावरी स्टेट स्थिति वी मॉर्ट से पैक्ड किशमिश का नमूना जांच के लिए लिया था। जांच के बाद आई रिपोर्ट में यह अधोमानक पाया गया। इसपर अपर जिलाधिकारी ने फर्म से जुड़े तीन लोगों पर अलग-अलग 3.25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
मिलावट को रोकने के लिए 24 सितंबर 2022 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनंत स्वरूप ने टीम के साथ गोदावरी स्थित वी मॉट रिटेल लिमिटेड से बिक्री को रखे पैक्ड किशमिश का नमूना जांच के लिए लिया था। नमूने को जांच के लिए भेजा गया। जांच रिपोर्ट में नमूना अधोमानक पाया गया।
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11 जनवरी को जांच रिपोर्ट आने के बाद विभाग की ओर से संबंधित व्यवसायी को नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया। इसके बाद अपर जिलाधिकारी के कोर्ट में खाद्य सुरक्षा अधिकारी की ओर से वाद दायर किया गया। दोनों पक्षों को सुनने और साक्ष्यों के आधार पर अपर जिलाधिकारी राम सिंह गौतम ने अपना निर्णय सुनाया।
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उन्होंने नमूना अधोमानक पाए जाने पर मिलक (जिला रामपुर) निवासी हरिओम पर 25000, कालेंद्र हरदो पोस्ट कली जगदीशपुर जिला संत कबीरनगर निवासी नॉमिनी वी मॉट अमरनाथ नायक पर एक लाख और दूसरे नॉमिनी सोनीपत हरियाणा निवासी महावीर काबरा पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया। अपर जिलाधिकारी ने जुर्माने की राशि एक माह में जमा करने के आदेश दिए हैं।
सहायक आयुक्त शशांक त्रिपाठी ने बताया कि किशमिश का नमूना अधोमानक पाया गया था। इसमें दो प्रतिशत दाने टूटे होने का मानक है। जांच में पैकेट में इस तय मानक से अधिक टूटे दाने मिले थे।
पीलीभीत। मिलावटी खाद्य पदार्थों की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत बुधवार को टीम में शामिल खाद्य सुरक्षा अधिकारी जितेंद्र कुमार, तेज बहादुर सिंह और प्रेम कुमार यादव ने सुनगढ़ी के पास गांव मथना के रहने वाले सीताराम और मरौरी के सतेंद्र सिंह के पास से मिश्रित दूध का नमूना जांच के लिए लिया। इसके साथ ही मोहल्ला थान सिंह से शिवम किराना स्टोर से साबुत धनिया और मोहल्ला डोरीलाल से अग्रवाल डेयरी से पनीर का नमूना जांच के लिए लिया। सहायक आयुक्त शशांक त्रिपाठी ने बताया कि सभी नमूनों को जांच के लिए भेजा गया है। संवाद