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दस बजे के बाद नहीं होगा प्रचार 

Tue, 31 Oct 2017 10:58 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो पीलीभीत।
अमर उजाला ब्यूरो पीलीभीत। Updated Tue, 31 Oct 2017 10:58 PM IST
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Promotions will not be done after ten o'clock
पंचायत उपचुनाव स्थगित
निकाय चुनाव: 2017
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100 मीटर पहले ही रोक लिए जाएंगे वाहन
विकलांग हुआ प्रत्याशी तो प्रशासन करेगा व्हील चेयर की व्यवस्था

निकाय चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया बुधवार से शुरू होगी। इस दौरान नामांकन कराने पहुंचने वाले उम्मीदवारों के वाहन नामांकन स्थल से 100 मीटर दूर रोक लिए जाएंगे। यदि कोई विकलांग प्रत्याशी नामांकन कराने पहुंचता है तो उसके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था मुहैया कराई जाएगी। कोई भी प्रत्याशी रात दस बजे के बाद प्रचार नहीं कर सकेगा। डीएम ने इसके निर्देश जारी कर दिए हैं। डीएम ने कहा कि यदि कोई प्रत्याशी व उसके समर्थक रात दस बजे के बाद प्रचार-प्रसार करते पाए जाएंगे तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी/ जिलाधिकारी शीतल वर्मा की अध्यक्षता में सभी सीओ, उपजिलाधिकारी व आरो के साथ गांधी सभागार हुई बैठक में इसके निर्देश जारी कर दिए हैं।      
बैठक में नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2017 के नामांकन स्थलों की तैयारियों से संबंधित विषय पर चर्चा की गई। डीएम ने कहा कि सभी नामांकन स्थलों पर बैरिकेडिंग सुनिश्चित कर ली जाए। नामांकन के दौरान 100 मीटर दायरे में वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा। यदि कोई विकलांग प्रत्याशी  स्थल पर नामांकन के लिए आता है तो उसके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था की जाएगी। डीएम ने बताया कि जिले में एक नवंबर से सात नवंबर के मध्य नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन नामांकन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बैठक में पुलिस अधीक्षक कलानिधि नैथानी के अलावा एडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट/ सहायक निर्वाचन अधिकारी आदि अधिकारी भी मौजूद रहे।      
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सहकारिता, बिजली का देना होगा नो ड्यूज      
जिलाधिकारी ने बताया कि चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक प्रत्याशी को  नो ड्यूज प्रमाणपत्र नगर पालिका के अलावा सहकारिता विभाग, विद्युत विभाग व तहसील से लेकर अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। बिना नो ड्यूज प्रमाण पत्र नामांकन पत्र मान्य नहीं होगा।      
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नपा अध्यक्ष छह, सदस्य डेढ़ लाख कर सकेंगे खर्च      
नगर पालिका क्षेत्र में अध्यक्ष पद के लिए व्यय की अधिकतम धनराशि छह लाख रुपये व सदस्य पद के लिए  डेढ़ लाख रुपये खर्च सीमा निर्धारित की गई है। इसी प्रकार नगर पंचायत में अध्यक्ष एवं सदस्य के लिए क्रमश: डेढ़ लाख व तीस हजार रुपये निर्धारित की गई है। निर्वाचन व्यय के अनुश्रवण के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय कमेटी गठित की जाएगी। प्रत्याशियों को नामांकन दाखिल करने की तिथि से निर्वाचन की घोषणा तक प्रतिदिन विभिन्न मदों में व्यय की जाने वाली धनराशि का लेखा-जोखा देना होगा।  व्यय रजिस्टर निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर आरो को उपलब्ध कराया जाएगा।       
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