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प्रत्याशी बनकर दूसरों के लिए वोट मांगना पड़ेगा महंगा

Sat, 28 Jan 2017 11:00 PM IST
ब्यूरो /पीलीभीत
ब्यूरो /पीलीभीत Updated Sat, 28 Jan 2017 11:00 PM IST
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डमी प्रत्याशी के रूप में नामांकन कराने वालों पर प्रशासन की खास नजर रहेगी। खुद प्रत्याशी होकर दूसरों के लिए प्रचार प्रसार करते पकड़े जाने पर एफआईआर तक दर्ज हो सकती है। यह जानकारी डीएम ने प्रेसवार्ता में दी। चुनाव के लिए जिले की चारों विधानसभाओं के लिए नियुक्त प्रेक्षकों ने डीएम के साथ पत्रकारों से वार्ता की। प्रेक्षकों ने बताया कि शांतिपूर्ण और पारदर्शी चुनाव उनकी प्राथमिकता है। इसके बाद डीएम ने बताया कि प्रत्याशी को सारा खर्च चुनाव के लिए खोले गए खाते से ही करना है। खाते के अलावा इधर उधर से खर्च पर अंकुश लगाने को स्टेटिक टीमें लगी हुई हैं। चुनाव में प्रत्याशी गाड़ी, पोलिंग एजेंट आदि बढ़ाने के लिए डमी प्रत्याशी के रूप में अपने किसी खास का नामांकन करा देते हैं। यह डमी प्रत्याशी क्षेत्र में खुद के लिए वोट न मांगकर अपने मुख्य प्रत्याशी के लिए वोट मांगते हैं। यदि कोई ऐसा करता है तो नियमों का उल्लंघन हैं और इसमें एफआईआर भी दर्ज कराई जा सकती है। वहीं रात को निर्धारित समय के बाद और सुबह नुक्कड़ सभाएं करने पर भी आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। डीएम ने बताया डोर टू डोर प्रचार में कोई पाबंदी नहीं है।
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राजनैतिक पार्टियों को पढ़ाया पाठ
गांधीसभागार में चुनाव प्रेक्षकों ने राजनैतिक दल के प्रतिनिधियों को आचार संहिता की जानकारी दी। प्रेक्षकों ने सभी से नियमों के तहत ही चुनाव लड़ने की अपील की ताकि किसी भी कार्रवाई से प्रत्याशियों को परेशान न होना पड़े।
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