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Pilibhit News: तत्कालीन प्रधान व सचिव से वसूली के आदेश
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पीलीभीत। बीसलपुर ब्लाॅक की एक ग्राम पंचायत में तत्कालीन ग्राम प्रधान और सचिव ने कुएं के नाम पर फर्जीवाड़ा कर हजारों की रकम डकार ली। जांच में खुलासा होने के बाद अब डीएम ने तत्कालीन ग्राम प्रधान और सचिव से वसूली के आदेश दिए हैं।
ग्राम पंचायत बैरा के रहने वाले एक ग्रामीण ने डीएम को शपथ पत्र देकर शिकायत कर तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव पर वर्ष 2015-16 से 2020-21 तक कराए गए कार्यों की जांच कराने की मांग की। मामले की जांच के लिए जिला कृषि रक्षा अधिकारी एवं ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अवर अभियंता को जांच अधिकारी नामित किया गया।
जांच में ग्राम पंचायत में कुएं की सफाई, उसकी बाउंड्रीवाॅल निर्माण एवं खंड़जा लगाने के नाम पर 26,896 रुपये धनराशि का दुरुपयोग पाया गया। जांच टीम ने तत्कालीन प्रधान मधुकर शर्मा एवं तत्कालीन सचिव अवनीश कुमार को दोषी पाते हुए रिपोर्ट डीएम को सौंप दी।
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जांच आख्या के आधार पर तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं तत्कालीन सचिव को नोटिस जारी किया गया, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया। इस पर डीएम संजय कुमार सिंह ने 26896 रुपये की धनराशि का दुरुपयोग पाते हुए तत्कालीन ग्राम प्रधान मधुकर शर्मा एवं तत्कालीन सचिव अवनीश कुमार से 13448-13448 रुपये की वसूली करने के आदेश दिए हैं।
डीएम द्वारा जारी आदेश में तत्कालीन ग्राम प्रधान और तत्कालीन सचिव को धनराशि 15 दिन के भीतर ग्राम पंचायत के खाते में जमा करने के निर्देश दिए गए हैं।
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ग्राम पंचायत बैरा के रहने वाले एक ग्रामीण ने डीएम को शपथ पत्र देकर शिकायत कर तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव पर वर्ष 2015-16 से 2020-21 तक कराए गए कार्यों की जांच कराने की मांग की। मामले की जांच के लिए जिला कृषि रक्षा अधिकारी एवं ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अवर अभियंता को जांच अधिकारी नामित किया गया।
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जांच में ग्राम पंचायत में कुएं की सफाई, उसकी बाउंड्रीवाॅल निर्माण एवं खंड़जा लगाने के नाम पर 26,896 रुपये धनराशि का दुरुपयोग पाया गया। जांच टीम ने तत्कालीन प्रधान मधुकर शर्मा एवं तत्कालीन सचिव अवनीश कुमार को दोषी पाते हुए रिपोर्ट डीएम को सौंप दी।
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जांच आख्या के आधार पर तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं तत्कालीन सचिव को नोटिस जारी किया गया, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया। इस पर डीएम संजय कुमार सिंह ने 26896 रुपये की धनराशि का दुरुपयोग पाते हुए तत्कालीन ग्राम प्रधान मधुकर शर्मा एवं तत्कालीन सचिव अवनीश कुमार से 13448-13448 रुपये की वसूली करने के आदेश दिए हैं।
डीएम द्वारा जारी आदेश में तत्कालीन ग्राम प्रधान और तत्कालीन सचिव को धनराशि 15 दिन के भीतर ग्राम पंचायत के खाते में जमा करने के निर्देश दिए गए हैं।