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Pilibhit News: चरस के साथ पकड़े गए एक दोषी को सात, दूसरे को तीन साल की कैद
Tue, 20 May 2025 11:47 PM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
Updated Tue, 20 May 2025 11:47 PM IST
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पीलीभीत। गश्त के दौरान चरस के साथ पकड़े गए दो आरोपियों पर दोष सिद्ध पाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश / स्पेशल जज एनडीपीएस एक्ट महेशानंद झा ने एक अभियुक्त को सात और दूसरे को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई। एक अभियुक्त पर 75 तो दूसरे पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अभियोजन के अनुसार थाना बरखेड़ा के एसआई बालकराम व हेड कांस्टेबल प्रीतम शर्मा 27 मई 2018 को क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। गांव करोड़ से शाहपुरा की ओर जाते समय उधर से दो लोग आते दिखे। रोकने पर वे तेज कदमों से चलने लगे।
पूछताछ करने पर एक ने अपना नाम तिलकराम निवासी ग्राम करोड़ व दूसरे ने सुरेश कुमार निवासी रामपुरा मोहम्मदगंज थाना बरखेड़ा बताया। तलाशी के दौरान दोनों के पास से एक किलो 80 ग्राम चरस बरामद हुई।
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पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों को जेल भेज दिया। बाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने पर न्यायालय ने तिलकराम को सात साल तो सुरेश कुमार को तीन साल कैद की सजा सुनाई। दोनों पर जुर्माना भी लगाया।
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अभियोजन के अनुसार थाना बरखेड़ा के एसआई बालकराम व हेड कांस्टेबल प्रीतम शर्मा 27 मई 2018 को क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। गांव करोड़ से शाहपुरा की ओर जाते समय उधर से दो लोग आते दिखे। रोकने पर वे तेज कदमों से चलने लगे।
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पूछताछ करने पर एक ने अपना नाम तिलकराम निवासी ग्राम करोड़ व दूसरे ने सुरेश कुमार निवासी रामपुरा मोहम्मदगंज थाना बरखेड़ा बताया। तलाशी के दौरान दोनों के पास से एक किलो 80 ग्राम चरस बरामद हुई।
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पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों को जेल भेज दिया। बाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने पर न्यायालय ने तिलकराम को सात साल तो सुरेश कुमार को तीन साल कैद की सजा सुनाई। दोनों पर जुर्माना भी लगाया।