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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pilibhit News ›   Notice to residents of the posh colonies Vallabh Nagar

पॉश कालोनी बल्लभ नगर के बाशिंदों को नोटिस

Mon, 11 Jul 2016 11:37 PM IST
बदायूं, ब्यूरो
बदायूं, ब्यूरो Updated Mon, 11 Jul 2016 11:37 PM IST
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शहर की पॉश कालोनी बल्लभ नगर में आलीशान मकान व बंगले बनाकर रह रहे लोगों की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। जिलाधिकारी ने हाल में कालोनी में रहने वाले 315 में से 19 लोगों को नोटिस जारी करते हुए उन्हें रजिस्ट्री न कराने का कारण स्पष्ट करने और ऐसा न करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी थी। इसके बाद से कालोनी में रहने वाले ऐसे लोगों में हड़कंप मचा है। जबकि आवासीय सोसायटी के जिम्मेदार लोगों का कहना है कि इसमें सोसायटी के सदस्यों से लेकर पदाधिकारियों तक का कोई दोष नहीं है। प्रशासन ने अब तक हाउसिंग सोसायटी के पक्ष में जमीन की रजिस्ट्री ही नहीं की है। इसके चलते हाउसिंग सोसायटी चाहकर भी सदस्यों की रजिस्ट्री नहीं कर सकती। 
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शहर के मध्य स्थित स्टेशन के निकट करीब 1,28,000 वर्ग गज क्षेत्रफल में बसी यह कॉलोनी शहर की पॉश कालोनी कही जाती है। इस कालोनी में बड़े-बड़े पार्क, चौड़ी सड़के व आलीशान कोठियां बनीं हैं। 1947 में रजिस्ट्रार कोआपरेटिव सोसाइटीज उत्तर प्रदेश के यहां से पंजीकृत पीलीभीत कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लि. को यह जमीन प्रशासन ने ही किसानों से अधिग्रहीत कर सोसाइटी को अपने सदस्यों को प्लाटिंग कर देने के लिए दी गई थी। इसके आधार पर सोसाइटी ने अपने सभी 315 सदस्यों को जमीन दे दी। सदस्य भी उस पर घर बनाकर तभी से रहते आ रहे हैं। कहीं कोई दिक्कत भी नहीं थी।
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हाल ही में जिलाधिकारी मासूम अली सरवर की ओर से इस कालोनी में रहने वाले 19 लोगों को एक नोटिस मिला। इसमें कहा गया है कि उन लोगों ने जिस जमीन पर अपने मकान बनाए हैं, उसकी रजिस्ट्री नहीं कराई है। यदि शीघ्र ही रजिस्ट्री नहीं कराई गई तो न्यायालय में वाद दायर किया जाएगा। इस नोटिस के मिलने के बाद से कालोनी में हड़कंप है। 
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बल्लभनगर में सोसाइटी पदाधिकारियों ने 315 लोगों को घर बनाकर रहने की सूची दी है। जो लोग वहां रह रहे हैं, उन्होंने जमीन की रजिस्ट्री नहीं कराई है। इससे करीब एक करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हो रही है। मामला संज्ञान में आने के बाद प्रथम चरण में 19 लोगों को नोटिस जारी किया गया है। शेष को जारी किया जा रहा है। राजस्व टीम भेज कर सर्वे कराकर सदस्यों के नाम आदि भी नोट किए जा रहे हैं। यदि कालोनी में रहने वालों ने रजिस्ट्री नहीं कराई तो उन पर कार्रवाई होगी।

- अजय कांत सैनी, एडीएम

सोसाइटी में 362 सदस्य हैं। इनमें से 315 को 1,28,000 वर्ग गज का क्षेत्रफल आवंटित किया गया है। सरकार द्वारा सोसाइटी को स्वीकृत की गई कंवेन्स डीड को तत्कालीन डीएम राजप्रताप सिंह ने निबंधन के लिए उप निबंधन पीलीभीत के समक्ष 1993 में प्रस्तुत किया था।  उन्होंने निबंधन से पूर्व इसे इंपाउंड करते हुए 1.56 लाख रुपये कम स्टांप का जुर्माना लगा दिया। इस आदेश के खिलाफ सोसाइटी ने हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल कर रखी है जो लंबित है। इसी कारण से सोसाइटी की ओर से सदस्यों को जमीन की रजिस्ट्री नहीं की जा सकी। सरकार सोसाइटी के पक्ष में जैसे ही निबंधन कर देगी वैसे ही सोसाइटी अपने सदस्यों को रजिस्ट्री कर देगी। इसके लिए डीएम को प्रत्यावेदन भी सोसाइटी की ओर से दिया जा चुका है। 
किशनलाल, सचिव हाउसिंग सोसाइटी
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