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Pilibhit News: हत्या के दोषी मां-बेटे को आजीवन कारावास

Thu, 29 Aug 2024 04:20 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 29 Aug 2024 04:20 AM IST
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Mother and son convicted of murder sentenced to life imprisonment
पीलीभीत। दरवाजे पर कूड़ा डालने को लेकर हुए विवाद के बाद घर में घुस कर कुल्हाड़ी के प्रहार से एक व्यक्ति की हत्या कर देने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश (बलात्कार एवं पाक्सो अधिनियम) छांगुर राम ने आरोपी-मां बेटे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन पर 38-38 हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया है।
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थाना पूरनपुर के ग्राम बिल्हारी के सुधीर कुमार ने तीन दिसंबर 2017 को पुलिस को तहरीर देकर बताया कि सुबह करीब छह बजे दरवाजे पर सफाई कर रहे थे। कूड़े को लेकर विनीत, उसके भाई, उनकी मां गीता देवी व पिता दरबारी लाल से विवाद हो गया। वे लोग आक्रोशित होकर अपने घर चले गए।
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कुछ ही देर बाद कुल्हाड़ी, तमंचा और बंका लेकर सभी लोगों ने उसके घर पर धावा बोल दिया। जिससे उसका भाई हरीश कुमार और पिता राम किशोर गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के दौरान हरीश कुमार की मौत गई। पुलिस ने बाद विवेचना हत्या की धारा बढ़ाकर न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया।
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इस बीच आरोपी दरबारी लाल का निधन हो गया। एक आरोपी नाबालिग होने पर प्रकरण किशोर न्याय बोर्ड भेज दिया गया। वहीं आरोपियों ने खुद को बेकसूर बताया। दोनों पक्षों की दलीलों और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन करने के पश्चात प्रकरण में आरोप सिद्ध होने पर अभियुक्त विनीत और उसकी मां गीता देवी को अपर सत्र न्यायाधीश (बलात्कार एवं पाक्सो अधिनियम) छांगुर राम ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 38-38 हजार रुपये अर्थ दंड भी लगाया।
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चरस के तस्कर को 10 साल कारावास की सजा



पीलीभीत। विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) चंद्रमोहन मिश्र ने चरस के तस्कर को दोषी पाते हुए 10 वर्ष की सजा से दंडित किया है। साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

16 जून 2022 को थाना बीसलपुर के वरिष्ठ उप निरीक्षक नीरज कुमार पुलिसबल के साथ शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में चेकिंग अभियान में व्यस्त थे । जब ईदगाह तिराहे पर पहुंचे तो मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति भडरिया मोड़ पर यात्री शेड के पास खड़ा है। जिसके पास चरस है। सूचना पर पुलिस बल के साथ जाकर उक्त व्यक्ति से पूछताछ की तो उसने स्वयं को ग्राम अहीरपुरा थाना बीसलपुर का विवेक गंगवार बताया।
तलाशी में उसके पास से तीन किलो 100 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा। वाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय मे दाखिल किया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में कई गवाह पेश किए गए। वहीं आरोपी ने निर्दोष होना बताया। न्यायालय ने दोनों ओर से प्रस्तुत तर्कों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद आरोपी को दोषी पाते हुए दंडित किया। संवाद
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गैंगस्टर को दो वर्ष से अधिक का कारावास

पीलीभीत। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) श्वेता दीक्षित ने गैंगस्टर सोबरन उर्फ गोल्डी को दोषी पाते हुए दो वर्ष 10 माह की सजा से दंडित किया। साथ ही पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।

वर्ष 2022 में थाना गजरौला में थानाध्यक्ष तेजपाल सिंह ने सूचना दर्ज कराई कि वह वांछित अभियुक्त की तलाश में व्यस्त थे। तभी ज्ञात हुआ कि दीपक का एक संगठित गैंग है । जिसका वह स्वयं लीडर हैं एवं इस गैंग का सक्रिय सदस्य सोबरन उर्फ गोल्डी खुराना चौक कस्बा व थाना पूरनपुर का है जो संगठित होकर चोरी नकबजनी करके अवैध धन अर्जित करता है।

इस गैंग का आसपास क्षेत्रों में भय व आतंक व्याप्त है, जिस कारण जनता का कोई व्यक्ति सूचना देने व गवाही देने का साहस नहीं करता है। पुलिस ने वाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। न्यायालय ने सुनवाई के बाद आरोपित को दोषी पाते हुए दंडित किया है। संवाद
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