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Pilibhit News: पत्नी की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

Fri, 14 Feb 2025 12:09 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Updated Fri, 14 Feb 2025 12:09 AM IST
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Man convicted of killing his wife sentenced to life imprisonment
पीलीभीत। अपर सत्र न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट गीता सिंह ने पत्नी की हत्या के दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया। इसके अलावा 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।
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थाना बरखेड़ा क्षेत्र के ग्राम डांडिया भगत के पवन कुमार ने थाना बीसलपुर में पांच अक्तूबर 2021 को दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा कि उसकी बहन लीलावती की शादी 14 वर्ष पूर्व थाना बीसलपुर के ग्राम अमृता खास के ज्ञानेद्र पाल के साथ हुई थी। ज्ञानेंद्र पाल आए दिन विवाद करते रहते थे।
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चार अक्तूबर 2021 को वह ज्ञानेंद्र पाल को समझाकर आया था। ज्ञानेंद्र पाल ने पांच अक्तूबर 2021 को तड़के दो बजे लीलावती की हत्या कर दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर वाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
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सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता रेखा शर्मा ने कई गवाह न्यायालय में पेश किए। न्यायालय ने दोनों ओर से प्रस्तुत तर्कों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद आरोपी को दोषी पाते हुए दंडित किया। संवाद
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