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लॉकडाउन-4 : आज से दो शिफ्टों में खुलेगा बाजार, आदेश जारी
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पीलीभीत। पीलीभीत में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ ही लोग आशंकित थे कि कहीं पहले से मिल रही रियायतें भी वापस न लेे ली जाए, मगर प्रशासन ने अधिक रियायतें देते हुए बुधवार से दो शिफ्टों में बाजार खोलने का एलान कर दिया। इसकी योजना भी तय कर दी गई है। बुधवार से कुछ शर्तों के साथ बाजार पहली शिफ्ट में सुबह सात बजे से 12 बजे और दूसरी शिफ्ट में दोपहर डेढ़ बजे से शाम साढ़े छह बजे तक खोलने की अनुमति दी है। वाहन शोरूम और फोटोग्राफी की दुकानें भी बुधवार से खुलेंगी।
लॉकडाउन का चौथा चरण 18 मई से लागू हो चुका है। इसके अगले दिन यानी मंगलवार को डीएम वैभव श्रीवास्तव ने रियायतें बढ़ाते हुए बाजार खोलने से संबंधित आदेश जारी कर दिया। राशन की दुकानें, क्लीनिक, पैथोलॉजी, औषधालय, पशु अस्पताल, डिस्पेंसरी, जनऔषधि केंद्र, केमिस्ट, कलेक्शन सेंटर, मेडिकल स्टोर, मेडिकल उपकरण, वैक्सीन और दवा की आपूर्ति करने वाली दुकानें आवश्यक सेवाओं के मद्देनजर प्रतिदिन पूरे समय खुल सकेंगी।
इन प्रतिष्ठानों के खुलने की समय सीमा बढ़ी
जनसेवा केंद्र, कॉमन सर्विस सेंटर, कृषि उर्वरक, बीज एवं कीटनाशक, फार्म मशीनरी से संबंधित दुकानें, कृषि मशीनरी रिपेयरिंग की दुकानें, हाइवों पर ट्रक रिपेयरिंग, कृषि एवं ऑटो मोबाइल्स स्पेयर पार्ट्स और मरम्मत की दुकानें, दूध वितरण की दुकानें, पशु चारा, पशु आहार की दुकानें सुबह सात बजे से शाम सात बजे से प्रतिदिन खुल सकेगीं। वहीं मंडी पहले की तरह सुबह चार बजे से सात बजे तक खुलेगी।
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किराना, सब्जी फल अब सुबह सात से 12 तक बिकेंगे
किराना, फल, सब्जी, मीट, मुर्गा, मछली, अंडा, डीटीएच एवं केबिल सुविधाएं, पैकेजिंग मेटेरियल संबंधी दुकानें, कोरियर सेवा, प्लंबर, बढ़ई, मोटर मैकेनिक, लोहे की दुकान, साइकिल, मिठाई, समोसा, नमकीन, दालमोठ की दुकानें सुबह सात से 12 बजे तक प्रतिदिन खुलेंगी। इसके अलावा मोबाइल, फर्नीचर, प्रिंटिंग, चश्मे की दुकानें, वाहन शोरूम, घड़ी, फोटोग्राफी, फोटो लैब, इलेक्ट्रिक एवं इलेक्ट्रानिक्स, हार्डवेयर, सेनेटरी, फर्नीचर/टाल भी सुबह सात से 12 बजे तक खुलेंगीं।
ये दुकानें अपराह्न डेढ़ से शाम साढ़े छह बजे तक
डीएम की ओर से जारी किए गए आदेश के तहत अब दूसरी शिफ्ट में ज्वेलरी शॉप, बिसातखाना, रेडीमेड गारमेंट, वस्त्रालय, टेलरिंग, ड्राईक्लीनर्स, स्टेशनरी, बर्तन और जूते चप्पल की दुकानें अपराह्न डेढ़ बजे से सायं साढ़े छह बजे तक खुलेंगी।
ये संस्थान अभी रहेंगे बंद
शैक्षणिक संस्थान, ट्रेनिंग सेंटर, कोचिंग सेंटर, सिनेमाहाल, मेगामार्ट, स्पोर्ट्स कांप्लेक्स, जिम, तरणताल, पार्क, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल बंद रहेंगे। हालांकि शॅपिंग मॉल में स्थित आवश्यक वस्तु की दुकानें ड्रग्स, फार्मेसी, फल, सब्जी-किराना पर यह प्रतिबंध नहीं रहेगा।
इन शर्तों का करना होगा पालन
- व्यापारी अपने कर्मचारियों को मास्क उपलब्ध कराएंगे
- ग्राहकों के हाथ धोने के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी
- जिन दुकानों में ग्राहक का प्रवेश आवश्यक है, वहां थर्मल स्कैनर रखना होगा
- दुकान को सैनिटाइज कर बनवानी होगी सामाजिक दूरी
- खाद्य पदार्थ के प्रतिष्ठान एफएसएसएआई के नियमों के तहत करेंगे पालन
- गुटखा, तंबाकू की बिक्री और थूकने पर प्रतिबंध रहेगा
- रेस्टोरेंट आदि में केवल होम डिलीवरी की व्यवस्था होगी
- मिठाई की दुकानों पर केवल मिठाई की बिक्री होगी, बैठकर खाने की अनुमति नहीं
- दुकान के आगे बनवाने होंगे दो गज पर गोले
- 50 प्रतिशत कार्मिक ही रहेंगे दुकान पर
बुजुर्ग और बच्चे और गर्भवती घर पर रहेंगे
आदेश के तहत 65 वर्ष आयु के बुजुर्ग, गर्भवती और दस वर्ष तक के बच्चे घर के अंदर ही रहेंगे। कोरोना संक्रमण को देखते हुए निर्णय लिया गया है कि अति आवश्यक होने पर ही बाहर निकलने की अपील की है।
लॉकडाउन के चौथे चरण में दो शिफ्टों में व्यापार के लिए रियायतें शर्तों के साथ दी गई हैं। इन शर्तों का अक्षरश: पालन कराया जाएगा। लॉकडाउन के उल्लंघन पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा51 से 60 तथा धारा 188 के तहत कार्रवाई होगी। - वैभव श्रीवास्तव, डीएम
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लॉकडाउन का चौथा चरण 18 मई से लागू हो चुका है। इसके अगले दिन यानी मंगलवार को डीएम वैभव श्रीवास्तव ने रियायतें बढ़ाते हुए बाजार खोलने से संबंधित आदेश जारी कर दिया। राशन की दुकानें, क्लीनिक, पैथोलॉजी, औषधालय, पशु अस्पताल, डिस्पेंसरी, जनऔषधि केंद्र, केमिस्ट, कलेक्शन सेंटर, मेडिकल स्टोर, मेडिकल उपकरण, वैक्सीन और दवा की आपूर्ति करने वाली दुकानें आवश्यक सेवाओं के मद्देनजर प्रतिदिन पूरे समय खुल सकेंगी।
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इन प्रतिष्ठानों के खुलने की समय सीमा बढ़ी
जनसेवा केंद्र, कॉमन सर्विस सेंटर, कृषि उर्वरक, बीज एवं कीटनाशक, फार्म मशीनरी से संबंधित दुकानें, कृषि मशीनरी रिपेयरिंग की दुकानें, हाइवों पर ट्रक रिपेयरिंग, कृषि एवं ऑटो मोबाइल्स स्पेयर पार्ट्स और मरम्मत की दुकानें, दूध वितरण की दुकानें, पशु चारा, पशु आहार की दुकानें सुबह सात बजे से शाम सात बजे से प्रतिदिन खुल सकेगीं। वहीं मंडी पहले की तरह सुबह चार बजे से सात बजे तक खुलेगी।
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किराना, सब्जी फल अब सुबह सात से 12 तक बिकेंगे
किराना, फल, सब्जी, मीट, मुर्गा, मछली, अंडा, डीटीएच एवं केबिल सुविधाएं, पैकेजिंग मेटेरियल संबंधी दुकानें, कोरियर सेवा, प्लंबर, बढ़ई, मोटर मैकेनिक, लोहे की दुकान, साइकिल, मिठाई, समोसा, नमकीन, दालमोठ की दुकानें सुबह सात से 12 बजे तक प्रतिदिन खुलेंगी। इसके अलावा मोबाइल, फर्नीचर, प्रिंटिंग, चश्मे की दुकानें, वाहन शोरूम, घड़ी, फोटोग्राफी, फोटो लैब, इलेक्ट्रिक एवं इलेक्ट्रानिक्स, हार्डवेयर, सेनेटरी, फर्नीचर/टाल भी सुबह सात से 12 बजे तक खुलेंगीं।
ये दुकानें अपराह्न डेढ़ से शाम साढ़े छह बजे तक
डीएम की ओर से जारी किए गए आदेश के तहत अब दूसरी शिफ्ट में ज्वेलरी शॉप, बिसातखाना, रेडीमेड गारमेंट, वस्त्रालय, टेलरिंग, ड्राईक्लीनर्स, स्टेशनरी, बर्तन और जूते चप्पल की दुकानें अपराह्न डेढ़ बजे से सायं साढ़े छह बजे तक खुलेंगी।
ये संस्थान अभी रहेंगे बंद
शैक्षणिक संस्थान, ट्रेनिंग सेंटर, कोचिंग सेंटर, सिनेमाहाल, मेगामार्ट, स्पोर्ट्स कांप्लेक्स, जिम, तरणताल, पार्क, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल बंद रहेंगे। हालांकि शॅपिंग मॉल में स्थित आवश्यक वस्तु की दुकानें ड्रग्स, फार्मेसी, फल, सब्जी-किराना पर यह प्रतिबंध नहीं रहेगा।
इन शर्तों का करना होगा पालन
- व्यापारी अपने कर्मचारियों को मास्क उपलब्ध कराएंगे
- ग्राहकों के हाथ धोने के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी
- जिन दुकानों में ग्राहक का प्रवेश आवश्यक है, वहां थर्मल स्कैनर रखना होगा
- दुकान को सैनिटाइज कर बनवानी होगी सामाजिक दूरी
- खाद्य पदार्थ के प्रतिष्ठान एफएसएसएआई के नियमों के तहत करेंगे पालन
- गुटखा, तंबाकू की बिक्री और थूकने पर प्रतिबंध रहेगा
- रेस्टोरेंट आदि में केवल होम डिलीवरी की व्यवस्था होगी
- मिठाई की दुकानों पर केवल मिठाई की बिक्री होगी, बैठकर खाने की अनुमति नहीं
- दुकान के आगे बनवाने होंगे दो गज पर गोले
- 50 प्रतिशत कार्मिक ही रहेंगे दुकान पर
बुजुर्ग और बच्चे और गर्भवती घर पर रहेंगे
आदेश के तहत 65 वर्ष आयु के बुजुर्ग, गर्भवती और दस वर्ष तक के बच्चे घर के अंदर ही रहेंगे। कोरोना संक्रमण को देखते हुए निर्णय लिया गया है कि अति आवश्यक होने पर ही बाहर निकलने की अपील की है।
लॉकडाउन के चौथे चरण में दो शिफ्टों में व्यापार के लिए रियायतें शर्तों के साथ दी गई हैं। इन शर्तों का अक्षरश: पालन कराया जाएगा। लॉकडाउन के उल्लंघन पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा51 से 60 तथा धारा 188 के तहत कार्रवाई होगी। - वैभव श्रीवास्तव, डीएम