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Pilibhit News: हत्यारे दंपती को आजीवन कारावास
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विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट ने सुनाया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
पीलीभीत। हत्या के मामले में दोषी पति-पत्नी को विशेष न्यायाधीश (एससीएसटी एक्ट) महेशानंद झा ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
थाना दियोरिया के ग्राम जगतपुर रामनगर के रामगोपाल ने थाना दियोरिया में तहरीर देकर बताया था कि छह सितंबर 2016 को गांव के ताराचंद के मकान के सामने से निकला तो काफी बदबू आ रही थी। मकान के अंदर खपरैल से बने बरामदे में जाकर देखा तो अंदर कमरों पर ताला लगा था। खपरैलनुमा बरामदे में उसके भाई का शव कड़ी से बंधी कमीज से लटक रहा था।
पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना की। ताराचंद और उसकी पत्नी प्रेम कुमारी को दोषी पाते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कई गवाह न्यायालय में पेश किए गए। न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस व दलीलों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद ताराचंद और प्रेम कुमारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। संवाद
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संवाद न्यूज एजेंसी
पीलीभीत। हत्या के मामले में दोषी पति-पत्नी को विशेष न्यायाधीश (एससीएसटी एक्ट) महेशानंद झा ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
थाना दियोरिया के ग्राम जगतपुर रामनगर के रामगोपाल ने थाना दियोरिया में तहरीर देकर बताया था कि छह सितंबर 2016 को गांव के ताराचंद के मकान के सामने से निकला तो काफी बदबू आ रही थी। मकान के अंदर खपरैल से बने बरामदे में जाकर देखा तो अंदर कमरों पर ताला लगा था। खपरैलनुमा बरामदे में उसके भाई का शव कड़ी से बंधी कमीज से लटक रहा था।
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पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना की। ताराचंद और उसकी पत्नी प्रेम कुमारी को दोषी पाते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कई गवाह न्यायालय में पेश किए गए। न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस व दलीलों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद ताराचंद और प्रेम कुमारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। संवाद
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