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Pilibhit News: किशोरी को ले जाने वाले दंपती को उम्रकैद, जुर्माना

Fri, 16 Dec 2022 12:43 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 16 Dec 2022 12:43 AM IST
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Life imprisonment, fine for the couple who took away the teenager
शाहजहांपुर से पूरनपुर क्षेत्र में अपने रिश्ते के घर आई थी किशोरी
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आरोप बनने के मात्र छह माह 11 दिन बाद न्यायालय ने सुनाया फैसला
पीलीभीत। शाहजहांपुर से पूरनपुर स्थित अपनी रिश्तेदारी में होली पर आई किशोरी को भगाने के मामले में आरोपी पति-पत्नी को न्यायालय ने दोषी पाया। दोनों को उम्रकैद और 107500-107500 के अर्थदंड की विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम अर्चना गुप्ता ने सजा सुनाई। आरोप बनने के मात्र छह माह 11 दिन में न्यायालय ने फैसला सुनाया।

शाहजहांपुर निवासी किशोरी के पिता ने पूरनपुर कोतवाली में 29 मार्च 2021 को तहरीर देकर कहा था कि उसकी पुत्री पूरनपुर क्षेत्र के एक गांव निवासी अपने चाचा के घर होली पर आई थी। घटना के दिन किशोरी अन्य बच्चों के साथ रंग खेल रही थी। इसी दौरान होली खेलने के बहाने चार लोग पुत्री को ले गए। पुलिस ने तहरीर के आधार पर किशोरी को बहला फुसलाकर भागने, एससी-एसटी, पाक्सो अधिनियम के तहत चार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर तीसरे दिन किशोरी को बरामद कर लिया। विवेचना के दौरान एक आरोपी नाबालिग निकला। एक महिला के खिलाफ जांच में साक्ष्य नहीं मिले। इस पर पुलिस ने पति पत्नी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय दाखिल किया। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद पति हर्षित मिश्रा और उसकी पत्नी शिवानी मिश्रा को दंड़ित किया। अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक कुश कुमार वर्मा ने की।
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