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Pilibhit News: वाहन चलाते मिलें नाबालिग तो अभिभावक पर लगाएं 25 हजार रुपये का जुर्माना
Tue, 21 Jan 2025 12:08 AM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
Updated Tue, 21 Jan 2025 12:08 AM IST
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पीलीभीत। जिला विद्यालय परिवहन यान सुरक्षा समिति की बैठक में डीएम संजय कुमार सिंह ने कहा कि अगर नाबालिग 50 सीसी से अधिक इंजन क्षमता का दो पहिया वाहन चलाते मिलें तो अभिभावक पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाए।
नियमों की अनदेखी कर वाहन से पहुंचे नाबालिग बच्चों को स्कूल में प्रवेश न दिया जाए। गांधी सभागार में हुई बैठक में डीएम ने सभी से कहा कि उनके यहां पढ़ने वाले विद्यार्थी किस वाहन से आ रहे हैं। इसकी सूचना निर्धारित प्रारूप पर जिला विद्यालय निरीक्षक को उपलब्ध कराएं। ताकि अनाधिकृत वाहन के स्थान पर स्कूली वाहनों में अपेक्षित वृद्धि कर स्कूली बच्चों का सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित कराया जा सके।
यह भी कहा कि विद्यालयों में समय-समय पर होने वाली अभिभावक-शिक्षक बैठकों में अभिभावकों को उनके बच्चों की सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाए। अनुरोध करें कि बच्चों को टेंपो, मैजिक, ई-रिक्शा आदि से विद्यालय न भेजें।
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नाबालिग बच्चों को 50 सीसी से अधिक इंजन क्षमता के दो पहिया वाहन विद्यालय आवागमन के लिए न दिए जाएं। नाबालिग बच्चों के वाहन चलाते समय पकड़े जाने पर उनके अभिभावक पर 25 हजार का जुर्माना और तीन वर्ष के कारावास का प्रावधान है। इसका प्रचार-प्रसार करें।
बैठक में नगर मजिस्ट्रेट, एआरटीओ, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, यातायात उप निरीक्षक एवं विभिन्न विद्यालयों के प्रबंधक प्रधानाचार्य एवं प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
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नियमों की अनदेखी कर वाहन से पहुंचे नाबालिग बच्चों को स्कूल में प्रवेश न दिया जाए। गांधी सभागार में हुई बैठक में डीएम ने सभी से कहा कि उनके यहां पढ़ने वाले विद्यार्थी किस वाहन से आ रहे हैं। इसकी सूचना निर्धारित प्रारूप पर जिला विद्यालय निरीक्षक को उपलब्ध कराएं। ताकि अनाधिकृत वाहन के स्थान पर स्कूली वाहनों में अपेक्षित वृद्धि कर स्कूली बच्चों का सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित कराया जा सके।
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यह भी कहा कि विद्यालयों में समय-समय पर होने वाली अभिभावक-शिक्षक बैठकों में अभिभावकों को उनके बच्चों की सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाए। अनुरोध करें कि बच्चों को टेंपो, मैजिक, ई-रिक्शा आदि से विद्यालय न भेजें।
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नाबालिग बच्चों को 50 सीसी से अधिक इंजन क्षमता के दो पहिया वाहन विद्यालय आवागमन के लिए न दिए जाएं। नाबालिग बच्चों के वाहन चलाते समय पकड़े जाने पर उनके अभिभावक पर 25 हजार का जुर्माना और तीन वर्ष के कारावास का प्रावधान है। इसका प्रचार-प्रसार करें।
बैठक में नगर मजिस्ट्रेट, एआरटीओ, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, यातायात उप निरीक्षक एवं विभिन्न विद्यालयों के प्रबंधक प्रधानाचार्य एवं प्रतिनिधि उपस्थित रहे।