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Pilibhit News: दहेज हत्या में पति, सास व ससुर को आजीवन सश्रम कारावास

Sun, 01 Jun 2025 12:43 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Updated Sun, 01 Jun 2025 12:43 AM IST
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Husband, mother-in-law and father-in-law sentenced to life imprisonment for dowry murder
पीलीभीत। दहेज हत्या का आरोप सिद्ध होने पर जिला सत्र न्यायाधीश अब्दुल शाहिद ने दोषी पति, सास व ससुर को आजीवन सश्रम कारावास और 20-20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि का 50 प्रतिशत मृतका के पिता को देने का आदेश दिया है।
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लखनऊ के हजरतगंज थाना क्षेत्र की पीडब्ल्यूडी काॅलोनी निवासी वीरेंद्र तिवारी ने पुत्री प्रियंका शर्मा का विवाह 13 मार्च 2019 को थाना हजारा के ग्राम विजय नगर निवासी अनूप शर्मा पुत्र गुड्डू शर्मा के साथ किया था। कुछ ही समय बाद पति अनूप शर्मा, ससुर गुड्डू शर्मा व सास इंदु शर्मा कम दहेज का ताना देकर प्रियंका को प्रताड़ित करने लगे।
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प्रियंका के ससुरालियों को समझाने के लिए दो जनवरी 2020 को उसके पिता और भाई लखनऊ से यहां आ रहे थे, तभी रास्ते में सूचना मिली कि प्रियंका के पति, सास व ससुर ने मिलकर उसकी हत्या कर दी है। उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत करते हुए आरोपियों पर कार्रवाई की। इसके बाद बाद विवेचक ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने पर आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई।
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