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Pilibhit News: गैंगस्टर के दोषी को सवा दो साल का कारावास, जुर्माना

Thu, 02 Apr 2026 12:47 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 02 Apr 2026 12:47 AM IST
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Gangster convict sentenced to two and a quarter years imprisonment and fine
पीलीभीत। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट गीता सिंह ने गैंगस्टर एक्ट के आरोपी राजेंद्र को दोषी पाते हुए पांच हजार रुपये जुर्माना सहित दो वर्ष तीन माह 18 दिन के कारावास की सजा सुनाई।
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न्यूरिया के थानाध्यक्ष मनोज कुमार ने थाना न्यूरिया में सूचना दर्ज कराई कि एक जनवरी 2022 को वह पुलिस बल के साथ सरकारी गाड़ी से क्षेत्र में देखरेख व शांति व्यवस्था के लिए गश्त पर थे। इसी दौरान पता चला कि गैंग लीडर हुकुम सिंह उर्फ हुकमा ने अपने साथियों नत्थू लाल व ग्राम सिमरिया गौसू के राजेंद्र के साथ मिलकर एक संगठित गिरोह बना रखा है। गैंग के माध्यम से यह लोग अपने भौतिक व आर्थिक लाभ कमाने के उद्देश्य से चोरी करके धन अर्जित करते हैं। जनता में इनका भय होने के कारण कोई व्यक्ति गवाही देने को तैयार नहीं होता।
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पुलिस ने वाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। राजेंद्र की ओर से पत्रावली अलग कर सुनवाई करने का प्रार्थना पत्र न्यायालय में दिया गया। न्यायालय ने पत्रावली अलग कर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने पैरवी कर अभियोजन पक्ष प्रस्तुत किया। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद आरोपी राजेंद्र को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। संवाद
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