फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pilibhit News ›   Four years imprisonment for abetment to suicide, fine

Pilibhit News: आत्महत्या को विवश करने के दोषी को चार साल का कारावास, जुर्माना

Fri, 16 Dec 2022 12:43 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 16 Dec 2022 12:43 AM IST
विज्ञापन
Four years imprisonment for abetment to suicide, fine
घटना के मात्र आठ माह में न्यायालय में सुनाया फैसला
विज्ञापन

पीलीभीत। दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता को आत्महत्या के लिए विवश करने वाले पति विजय पाल को घटना के आठ माह बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार ने चार साल के कारावास और तीन हजार के अर्थदंड से दंडित किया।
शाहजहांपुर के थाना बंडा के गांव सिंघापुर पनई निवासी द्वारिका प्रसाद ने पूरनपुर में पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसने पुत्री श्रीदेवी की शादी पूरनपुर के गांव रघुनाथ निवासी विजय पाल से की थी। शादी के बाद से ही ससुराल वाले उसकी पुत्री का दहेज उत्पीड़न करने लगे थे। 29 अप्रैल 2022 को उन्हें सूचना मिली कि उसकी पुत्री की हत्या विजय पाल और उसके भाई मुनीश ने कर दी है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी। विवेचना के दौरान पुलिस को उसके भाई के खिलाफ साक्ष्य नहीं मिले, जबकि देवर विजय पाल के खिलाफ पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
विज्ञापन

न्यायालय ने दोनों पक्षों का तर्क सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद विजय पाल को चार साल का कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी महेंद्रपाल गंगवार ने पैरवी की।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed