{"_id":"68794d1cdabfdcf2ce05c01a","slug":"five-years-imprisonment-to-a-man-found-guilty-of-molesting-a-minor-pilibhit-news-c-121-1-pbt1009-139926-2025-07-18","type":"story","status":"publish","title_hn":"Pilibhit News: नाबालिग से छेड़खानी के दोषी को पांच साल का कारावास","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Pilibhit News: नाबालिग से छेड़खानी के दोषी को पांच साल का कारावास
Fri, 18 Jul 2025 12:51 AM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
Updated Fri, 18 Jul 2025 12:51 AM IST
विज्ञापन
पीलीभीत। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट गीता सिंह ने नाबालिग से छेड़खानी के दोषी को 25 हजार रुपये जुर्माना समेत पांच साल की सजा सुनाई है।
थाना कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले के व्यक्ति ने 13 मई 2019 को सदर कोतवाली में तहरीर देकर बताया कि उसकी छह वर्षीय पुत्री घर के पास की दुकान से खाने की चीज लेने गई थी। वहां मोहल्ला बुजकसाबान निवासी नदीम खड़ा था।
उसने उसकी पुत्री के हाथ से रुपये छीन लिए और अपने घर की ओर चल दिया। पुत्री अपने रुपये मांगते हुए उसके पीछे-पीछे गई। आरोपी उसे लालच देता हुआ अपने घर में ले गया। वहां उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा। छेड़खानी का पुत्री ने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की। वह किसी तरह उससे बच कर वहां से भाग निकली और रोते हुए घर पहुंचकर पूरी घटना बताई।
विज्ञापन
पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की। बाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। पत्रावली का अवलोकन करने के बाद अदालत ने आरोपी पर दोष सिद्ध पाते हुए सजा सुनाई।
विज्ञापन
थाना कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले के व्यक्ति ने 13 मई 2019 को सदर कोतवाली में तहरीर देकर बताया कि उसकी छह वर्षीय पुत्री घर के पास की दुकान से खाने की चीज लेने गई थी। वहां मोहल्ला बुजकसाबान निवासी नदीम खड़ा था।
विज्ञापन
उसने उसकी पुत्री के हाथ से रुपये छीन लिए और अपने घर की ओर चल दिया। पुत्री अपने रुपये मांगते हुए उसके पीछे-पीछे गई। आरोपी उसे लालच देता हुआ अपने घर में ले गया। वहां उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा। छेड़खानी का पुत्री ने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की। वह किसी तरह उससे बच कर वहां से भाग निकली और रोते हुए घर पहुंचकर पूरी घटना बताई।
विज्ञापन
पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की। बाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। पत्रावली का अवलोकन करने के बाद अदालत ने आरोपी पर दोष सिद्ध पाते हुए सजा सुनाई।