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Pilibhit News: गेहूं का अवैध रूप से भंडारण करने पर दो लाख का जुर्माना लगाया
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बीसलपुर। एसडीएम ने अवैध रूप से 4500 क्विंटल गेहूं का भंडारण करने पर चावल मिल मालिक पर दो लाख का जुर्माना लगाया है। 24 घंटों में राशि जमा न करने पर लाइसेंस निलंबन की चेतावनी दी है।
एसडीएम महिपाल सिंह ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर 13 मई को मंडी, खाद्य विभाग और पुलिस की मौजूदगी मेें बिलसंडा स्थित राम जी चावल मिल पर छापा मारा था। छापे में इस मिल से 4500 क्विंटल अवैध रूप से रखा गेहूं पकड़ा गया था। मिल मालिक गेहूं के बारे में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए थे।
एसडीएम ने उसी समय मिल मालिक को नोटिस देकर तीन दिन में स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए थे। नोटिस में यह चेतावनी दी गई थी कि निर्धारित अवधि में जवाब न देने और जवाब संतोषजनक न होने पर उन पर जुर्माना लगाया जाएगा।
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मिल मालिक ने बुधवार को तीसरे दिन एसडीएम को स्पष्टीकरण दिया, जो संतोषजनक नहीं था। स्पष्टीकरण में गोलमोल जवाब दिया गया था। एसडीएम ने बताया कि स्पष्टीकरण असंतोषजनक होने के कारण चावल मिल मालिक पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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एसडीएम महिपाल सिंह ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर 13 मई को मंडी, खाद्य विभाग और पुलिस की मौजूदगी मेें बिलसंडा स्थित राम जी चावल मिल पर छापा मारा था। छापे में इस मिल से 4500 क्विंटल अवैध रूप से रखा गेहूं पकड़ा गया था। मिल मालिक गेहूं के बारे में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए थे।
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एसडीएम ने उसी समय मिल मालिक को नोटिस देकर तीन दिन में स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए थे। नोटिस में यह चेतावनी दी गई थी कि निर्धारित अवधि में जवाब न देने और जवाब संतोषजनक न होने पर उन पर जुर्माना लगाया जाएगा।
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मिल मालिक ने बुधवार को तीसरे दिन एसडीएम को स्पष्टीकरण दिया, जो संतोषजनक नहीं था। स्पष्टीकरण में गोलमोल जवाब दिया गया था। एसडीएम ने बताया कि स्पष्टीकरण असंतोषजनक होने के कारण चावल मिल मालिक पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।