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Pilibhit News: गैर इरादतन हत्या में पिता-पुत्र को पांच-पांच वर्ष का कारावास

Thu, 02 Apr 2026 12:48 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 02 Apr 2026 12:48 AM IST
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Father and son sentenced to five years imprisonment for culpable homicide
पीलीभीत। गैर इरादतन हत्या के दोषी पिता पुत्र को जनपद एवं सत्र न्यायाधीश रविंद्र कुमार ने प्रत्येक को 25 हजार रुपए जुर्माना सहित पांच-पांच साल की सजा सुनाई।
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थाना बीसलपुर के ग्राम बढ़ेपुरा धारम निवासी दीन दयाल ने थाना बीसलपुर में सूचना दर्ज कराई कि दिनांक 20 मई 2020 को वह अपने खेत में पानी लगा रहा था, तभी महेंद्र पाल, उसका पुत्र रामप्रकाश व पत्नी ने आकर गाली-गलौज किया। मना करने पर उसके साथ मारपीट की। शोर शराबा सुनकर पास के खेत में काम कर रहे परिवार के लोग आ गए। उन्होंने बीच-बचाव किया तो इन लोगों ने उसके परिवार वालों के साथ भी मारपीट की। इससे उसको, रोहित व गंगादीन को काफी चोटें आईं। पुलिस ने सूचना दर्ज कर घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के दौरान रोहित की मौत हो गई। पुलिस ने विवेचना में गैर इरादतन हत्या की धारा बढ़ाते हुए महेंद्रपाल व रामप्रकाश को दोषी पाते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता ने पैरवी कर कई गवाह न्यायालय में पेश किए। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद महेंद्रपाल व रामप्रकाश को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। संवाद
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