फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pilibhit News ›   Vijith accused alias Srtajvli life imprisonment

आरोपी रानू उर्फ सरताजवली को उम्रकैद, जुर्माना

Tue, 07 Jul 2015 11:56 PM IST
पीलीभीत।
पीलीभीत। Updated Tue, 07 Jul 2015 11:56 PM IST
विज्ञापन
Vijith accused alias Srtajvli life imprisonment
अपर सत्र न्यायाधीश विनय कुमार ने शहर के तीन वर्ष पुराने बहुचर्चित सईदा
विज्ञापन
बी हत्याकांड के आरोपी रानू उर्फ सरताजवली को दोषी पाकर आजीवन कारावास और 26 हजार रुपये जुर्माना सुनाया है। जुर्माने की आधी रकम मृतका के वारिसों को दी जाएगी।

शहर के मोहल्ला मुनीर खां निवासी अब्दुल मजीत ने 22 अगस्त 2012 को शहर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसके अनुसार उसका भतीजा तस्लीम शराब पीकर घर आ गया। उसने भतीजे को डांट लगाई। इतने में ही भतीजे का दोस्त शहर के मोहल्ला मुनीर खां निवासी रानू उर्फ सरताजवली हाथ में छुरी लेकर आया।

गालियां देते हुए बोला के मेरे दोस्त तस्लीम को तुम लोगों ने क्यों बंद किया है। छुरी लहराता हुआ वादी पर हमला कर दिया। उसे बचाने आई पत्नी सईदा बी को भद्दी गालियां देते हुए जान से मारने की नीयत से सईदा बी के पेट में छुरा मार दिया। मौके पर सईदा का बेटा खालिद मियां, मोहल्ले के आरिफ आदि आ गए।

तब हमलावर छुरी का भय दिखाकर भाग गया। पुलिस ने मृतका सईदा की का पंचनामा भरकर शव का अंतिम परीक्षण कराया। शासकीय अधिवक्ता काजी रिफाकत हुसैन फरहान और मृतका पक्ष के विशेष अधिवक्ता गुफरान अली रजवी ने वादी व गवाहों के बयान कोर्ट में दर्ज कर ाए। मामले की सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश विनय कुमार ने आरोपी रानू उर्फ सरताज वली को दोषी पाकर आजीवन कारावास और 26 हजार रुपये जुर्माना सुनाया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed