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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pilibhit News ›   Two men accused of assaulting seven years imprisonment

मारपीट के दो आरोपियों को सात साल कैद

Thu, 21 Apr 2016 10:54 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, पीलीभीत
ब्यूरो/अमर उजाला, पीलीभीत Updated Thu, 21 Apr 2016 10:54 PM IST
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त्वरित न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश नरेंद्र पाल सिंह तोमर ने थाना बिलसंडा के गांव नगरारता निवासी जयवीर और जमुना को रात में घर में घुसकर मारपीट, गालीगलौज करने के मामले में दोषी पाते हुए सात वर्ष कैद और 35 सौ रुपये जुर्माने से दंडित किया है।  
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नगरारता के श्यामलाल ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि छह फरवरी, 2012 को उनका डनलप घर के बराबर में खड़ा था। गांव का ही जयवीर डनलप के पास लघुशंका करने लगा। उनकी पत्नी ने मना किया तो जयवीर गालियां देने लगा। इसके बाद रात में जयवीर और गांव का ही बालिस्टर उर्फ छोटे, तथा जमुना लाठी, लोहे का पाइप आदि लेकर घर घुस आए और मारपीट की। मारपीट में वादी की पत्नी चित्रा देवी और बेटा लेखराज के सिर में गंभीर चोटें आईं। शोर पर गांव के लोग आ गए। जिन्होंने बचाया। मामले की सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश नरेंद्र पाल सिंह तोमर ने अभियुक्त जयवीर और जमुना को रात में घर में घुसकर मारपीट करने और चोटें पहुंचाने के आरोप का दोषी पाते हुए सात वर्ष कैद और 35 सौ रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। अभियुक्त बालिस्टर उर्फ छोटेलाल की दौरान मुकदमा मृत्यु हो चुकी है।
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