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दहेज हत्या में पति को आजीवन कारावास
Pilibhit
Updated Fri, 11 Sep 2015 10:59 PM IST
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त्वरित न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश योगेश चंद्र त्रिपाठी ने दहेज हत्या के आरोपी पति को दोषी पाकर आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना सुनाया है।
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गांव भवानीगंज निवासी अर्जुन सिंह 29 सितंबर 2013 को थाना माधोटांडा पर रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट के अनुसार उसकी पुत्री नीलम उर्फ रामादेवी का विवाह साढ़े चार पहले गांव रूदपुर निवासी किशन सिंह के पुत्र सरनाम सिंह के हुआ था। विवाह के बाद दहेज में पति, जेठ सूरज सिंह, देवर सतेंद्र सिंह और जेठानी कुसमा बाइक और 50 हजार रुपये की मांग करते थे। विवाहिता को परेशान करते थे। पति व ससुराल वालों ने 29 सितंबर 13 को रात करीब दस बजे दहेज की मांग को लेकर गला दबा विवाहिता को जान से मार दिया। पुलिस ने शव का अंतिम परीक्षण कराया। विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल हुआ। जिला शासकीय अधिवक्ता (अपराध) अभय कुमार सक्सेना ने गवाहों के बयान कोर्ट में दर्ज कराए। मामले की सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश योगेश चंद्र त्रिपाठी ने सतेंद्र, सूरज सिंह व कुसमा को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। विवाहिता के पति सरनाम सिंह को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये की सजा सुनाई गई है।
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