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चंदिया हजारा कांड में बारह आरोपियों की जमानत खारिज

Fri, 08 Jan 2016 11:35 PM IST
plibhit
plibhit Updated Fri, 08 Jan 2016 11:35 PM IST
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चंदिया हजारा क्षेत्र में मेले के दौरान हुए बवाल और पुलिस पर कथित जानलेवा हमले के मामले में 12 आरोपियों की जमानत अर्जी प्रभारी सत्र न्यायाधीश योगेश चंद्र त्रिपाठी ने सुनवाई के बाद खारिज कर दी है।

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थाना हजारा पर सिपाही उस्मान खां ने रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके अनुसार 23 अक्तूबर 15 को चंदिया हजारा बंगाली कॉलोनी में दुर्गा पूजा मूर्ति विसर्जन के बाद गांव में बने पंडाल में बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे थे। गांव की लड़कियां डांस कर रहीं थीं। कुछ लड़कों ने नशे की हालत में स्टेज पर चढ़कर अव्यवस्था फैलाई। बाद में अस्त्र-शस्त्रों से लैस होकर पुलिस चौकी पर चढ़ाई कर दी और पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर जानलेवा हमला किया। आरोप था कि सरकारी काम में बाधा पहुंचाई। सामान भी जला दिया।
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इस मामले के आरोपी विशू शील, संतोष माली, विश्वजीत विश्वास, विकास विश्वास, सनातन वैद्ध, अरुण ढाली, बृजमोन, मधुसूदन, धन्नों उर्फ अजय, सुशान माझी, मंजीत मंडल, संजीत सरकार, गगन सरकार और परितोष मिस्त्री ने कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की। प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता अपराध काजी रिफाकत हुसैन फरहान ने मामला गंभीर बताया। सुनवाई के बाद प्रभारी सत्र न्यायाधीश योगेश चंद्र त्रिपाठी ने सभी आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।

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