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बर्फी का नमूना फेल होने  पर 50 हजार जुर्माना

Tue, 17 May 2016 11:24 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, पीलीभीत
ब्यूरो/अमर उजाला, पीलीभीत Updated Tue, 17 May 2016 11:24 PM IST
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बर्फी का नमूना जांच में अधोमानक पाया गया। इस पर एडीएम कोर्ट ने मिष्ठान विक्रेता पर 50 हजार रुपये जुर्माना डाला है।
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खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने करीब एक साल पूर्व माधोटांडा थाना क्षेत्र के गांव रमनगरा में दुकानों का निरीक्षण किया था। इस दौरान गांव के प्रदीप देव की दुकान से बर्फी का नमूना लेकर जांच को भेजा गया था। लखनऊ लैब से जांच में बर्फी का नमूना फेल हो गया। इस पर अभिहीत अधिकारी ने एडीएम कोर्ट में दुकान स्वामी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे की सुनवाई के बाद एडीएम ने घटिया बर्फी बिक्री करने पर दुकान स्वामी प्रदीप देव पर 50 हजार का जुर्माना डाला है। अभिहीत अधिकारी विजय कुमार वर्मा ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर जुर्माने की वसूली कराई जा रही है।


रसगुल्ला गड़बड़ होने 
पर मुकदमा दर्ज
खाद्य सुरक्षा टीम ने दीपावली के निकट निरीक्षण के दौरान शहर के देशनगर मठिया के निकट मनोज कुमार की दुकान से रसगुल्ले का नमूना लेकर जांच को भेजा था। जांच में नमूना फेल पाया गया है। इस पर खाद्य सुरक्षा विभाग के अभिहीत अधिकारी की ओर से एडीएम कोर्ट मे मुकदमा दर्ज कराया गया है।
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