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विवाहिता पर जानलेवा हमले के आरोपी ससुर की जमानत खारिज
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पीलीभीत। जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीएस पटेल ने विवाहिता पर जानलेवा हमला करने और दहेज उत्पीड़न के आरोपी ससुर की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दी।
थाना पूरनपुर में राधेश्याम ने 18 जनवरी को रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसके अनुसार उसकी पुत्री प्रियंका की शादी करीब तीन साल पहले गांव मदारपुर निवासी रामचंद्र के पुत्र हरिओम के साथ हुई है। आरोप है कि पति, ससुर, सास रामश्री, देवर शिवओम अतिरिक्त दहेज में बाइक, सोने की चेन और 50000 रुपये नकद मांग को लेकर प्रियंका को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। 17 जनवरी को सुबह करीब दस बजे ससुराल वालों ने प्रियंका को मारा पीटा और जान से मारने की नीयत से उसको धोती के फंदे में लटका दिया। पड़ोस के लोग शोर सुनकर आए तब उसकी जान बची। मायके वाले खबर मिलने पर ससुराल पहुंचे, तब वहां प्रियंका बेहोश पड़ी थी। उसकी गर्दन सूजी थी और चोटों के निशान थे। मायके वालों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। जमानत अर्जी पर सुनवाई राज्य सरकार की ओर से शासकीय अधिवक्ता धीरेंद्र मिश्र ने की। सुनवाई के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीएस पटेल ने पीड़िता के ससुर रामचंद्र की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
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थाना पूरनपुर में राधेश्याम ने 18 जनवरी को रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसके अनुसार उसकी पुत्री प्रियंका की शादी करीब तीन साल पहले गांव मदारपुर निवासी रामचंद्र के पुत्र हरिओम के साथ हुई है। आरोप है कि पति, ससुर, सास रामश्री, देवर शिवओम अतिरिक्त दहेज में बाइक, सोने की चेन और 50000 रुपये नकद मांग को लेकर प्रियंका को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। 17 जनवरी को सुबह करीब दस बजे ससुराल वालों ने प्रियंका को मारा पीटा और जान से मारने की नीयत से उसको धोती के फंदे में लटका दिया। पड़ोस के लोग शोर सुनकर आए तब उसकी जान बची। मायके वाले खबर मिलने पर ससुराल पहुंचे, तब वहां प्रियंका बेहोश पड़ी थी। उसकी गर्दन सूजी थी और चोटों के निशान थे। मायके वालों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। जमानत अर्जी पर सुनवाई राज्य सरकार की ओर से शासकीय अधिवक्ता धीरेंद्र मिश्र ने की। सुनवाई के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीएस पटेल ने पीड़िता के ससुर रामचंद्र की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।