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20 लाख की धोखाधड़ी में कातिब की जमानत खारिज
पीलीभीत।
Updated Thu, 07 May 2015 11:52 PM IST
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20 लाख की धोखाधड़ी करने के आरोपी शहर के मोहल्ला तखान निवासी सुदेश कातिब की जमानत अर्जी अपर सत्र न्यायाधीश योगेश चंद्र त्रिपाठी ने खारिज कर दी है।
थाना सुनगढ़ी में ग्राम बरहा निवासी बेचे लाल ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि उसने दिसंबर 2014 में अपनी जमीन बेची। दूसरी जमीन खरीदने के लिए उसने चर्चा की। इस पर सुदेश कातिब, सूबेदार और प्रेमकुमार आदि ने जनवरी 2015 में उसे एक जमीन बताई। सुदेश ने हैदरगंज निवासी चंपा देवी से जमीन का सौदा होना बताया और 74 हजार रुपये का स्टांप पेपर खरीद कर अपने पास रख लिया।
उसके बाद जनवरी में ही एक महिला को नत्थो देवी बताते हुए 18 लाख रुपये में उसकी जमीन का सौदा कराया। 19 फरवरी को नत्थो देवी, रेखा, गंगा प्रसाद आदि के फोटो लगवाकर रजिस्ट्री करवा दी। बाद में पता चला कि उससे 20 लाख रुपये ठग लिए गए हैं और दूसरी औरत खड़ी कर फर्जी बैनामा करा दिया गया है।
इस मामले में सुदेश कातिब को सुनगढ़ी पुलिस ने जेल भेज दिया था। अपर सत्र न्यायाधीश योगेश चंद्र त्रिपाठी की अदालत में जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने बहस की। मामला गंभीर पाकर अदालत ने सुदेश की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
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थाना सुनगढ़ी में ग्राम बरहा निवासी बेचे लाल ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि उसने दिसंबर 2014 में अपनी जमीन बेची। दूसरी जमीन खरीदने के लिए उसने चर्चा की। इस पर सुदेश कातिब, सूबेदार और प्रेमकुमार आदि ने जनवरी 2015 में उसे एक जमीन बताई। सुदेश ने हैदरगंज निवासी चंपा देवी से जमीन का सौदा होना बताया और 74 हजार रुपये का स्टांप पेपर खरीद कर अपने पास रख लिया।
उसके बाद जनवरी में ही एक महिला को नत्थो देवी बताते हुए 18 लाख रुपये में उसकी जमीन का सौदा कराया। 19 फरवरी को नत्थो देवी, रेखा, गंगा प्रसाद आदि के फोटो लगवाकर रजिस्ट्री करवा दी। बाद में पता चला कि उससे 20 लाख रुपये ठग लिए गए हैं और दूसरी औरत खड़ी कर फर्जी बैनामा करा दिया गया है।
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इस मामले में सुदेश कातिब को सुनगढ़ी पुलिस ने जेल भेज दिया था। अपर सत्र न्यायाधीश योगेश चंद्र त्रिपाठी की अदालत में जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने बहस की। मामला गंभीर पाकर अदालत ने सुदेश की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
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