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अवैध खनन पर प्लांट मालिक समेत तीन पर रिपोर्ट
Updated Thu, 29 Mar 2018 08:07 PM IST
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अवैध खनन पर प्लांट मालिक समेत तीन पर रिपोर्ट
एक सप्ताह पूर्व एसडीएम ने की थी छापामार कार्रवाई
अमर उजाला ब्यूरो
बरखेड़ा। एक सप्ताह पूर्व एसडीएम सूरज यादव ने एक हॉटमिक्स प्लांट पर छापा मारकर भारी मात्रा में अवैध रूप से खनन बालू (नदी की रेत) को बरामद किया था। गुरुवार को पुलिस ने प्लांट मालिक, सुपरवाइजर सहित तीन लोगों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्जकर जांच शुरू कर दी है।
बीसलपुर एसडीएम ने पुलिस को दी तहरीर में कहा कि 23 मार्च की रात में सोवती इंफ्राटेक लिमिटेड बरखेड़ा प्लांट द्वारा रेत की अवैध खनन एवं एकत्रित होने की सूचना पर सीओ व तहसीलदार के साथ छापामारी की थी। छापामारी के दौैरान छह से अधिक रेत के बड़े बड़े ढेर लगे मिले। जो लगभग 13 सौ घन मीटर रेत संचित किया गया था। जिस पर रेत के अभिलेख दिखाने को कहा गया। जिस पर सुपरवाइजर भुवनेश गुप्ता अभिलेख नहीं दिखा दिखे। अभिलेख न मिलने पर कंप्यूटर कक्ष को सील करवा दिया गया। सुपरवाइजर ने अभिलेख प्लांट मालिक के पास होना बताया। जबकि जिला खनन अधिकारी द्वारा ऐसी कोई भी परमिशन होना नहीं पाया गया। एसएचओ मनोज त्यागी ने बताया कि एसडीएम की ओर से मिली तहरीर के आधार पर सोवती इंफ्राटेक लिमिटेड बरखेड़ा के फर्म स्वामी, फर्म के सुपरवाइजर भुवनेश गुप्ता व एक अज्ञात के विरूद्ध धारा 379, 120बी व खनन अधिनियम की धारा 3 व 57 के तहत रिपोर्ट दर्जकर ली गई।
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एक सप्ताह पूर्व एसडीएम ने की थी छापामार कार्रवाई
अमर उजाला ब्यूरो
बरखेड़ा। एक सप्ताह पूर्व एसडीएम सूरज यादव ने एक हॉटमिक्स प्लांट पर छापा मारकर भारी मात्रा में अवैध रूप से खनन बालू (नदी की रेत) को बरामद किया था। गुरुवार को पुलिस ने प्लांट मालिक, सुपरवाइजर सहित तीन लोगों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्जकर जांच शुरू कर दी है।
बीसलपुर एसडीएम ने पुलिस को दी तहरीर में कहा कि 23 मार्च की रात में सोवती इंफ्राटेक लिमिटेड बरखेड़ा प्लांट द्वारा रेत की अवैध खनन एवं एकत्रित होने की सूचना पर सीओ व तहसीलदार के साथ छापामारी की थी। छापामारी के दौैरान छह से अधिक रेत के बड़े बड़े ढेर लगे मिले। जो लगभग 13 सौ घन मीटर रेत संचित किया गया था। जिस पर रेत के अभिलेख दिखाने को कहा गया। जिस पर सुपरवाइजर भुवनेश गुप्ता अभिलेख नहीं दिखा दिखे। अभिलेख न मिलने पर कंप्यूटर कक्ष को सील करवा दिया गया। सुपरवाइजर ने अभिलेख प्लांट मालिक के पास होना बताया। जबकि जिला खनन अधिकारी द्वारा ऐसी कोई भी परमिशन होना नहीं पाया गया। एसएचओ मनोज त्यागी ने बताया कि एसडीएम की ओर से मिली तहरीर के आधार पर सोवती इंफ्राटेक लिमिटेड बरखेड़ा के फर्म स्वामी, फर्म के सुपरवाइजर भुवनेश गुप्ता व एक अज्ञात के विरूद्ध धारा 379, 120बी व खनन अधिनियम की धारा 3 व 57 के तहत रिपोर्ट दर्जकर ली गई।
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