{"_id":"5c87de5abdec22143c0344f8","slug":"141552408154-pilibhit-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"रितिक हत्याकांड के दो आरोपियों की जमानत खारिज","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
पीलीभीत। जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीएस पटेल ने थाना दियूरियाकलां के गांव पिपरिया संजरपुर निवासी रितिक हत्याकांड के दो आरोपियों की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दी। संत कुमार ने घटना की रिपोर्ट थाना दिूयरियाकलां पर दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार आठ जुलाई 2018 की शाम को उसका पुत्र रितिक घर पर था। गांव का ही जगतपाल पुराने विवाद के फैसले को लेकर उसे बहला-फुसलाकर अपने घर ले गया। पता लगा कि जगतपाल, लक्ष्मण प्रसाद, नन्हे लाल ने उसके पुत्र को जहरीला पदार्थ खिलाकर घर के बाहर छोड़ दिया है। रितिक ने बताया कि उसे बताया था कि उसे शराब में जहरीला पदार्थ दिया गया है। जिससे उसका हालत खराब हो गई है। इलाज के दौरान रात करीब दस बजे रितिक ने बरेली के अस्पताल में दम तोड़ दिया। आरोपी लक्ष्मण प्रसाद और जगत पाल की ओर से सत्र् न्यायालय में जमानत अर्जी दाखिल की गई। जिस पर राज्य सरकार की ओर से शासकीय अधिवक्ता धीरेंद्र मिश्र ने विरोध किया। तर्क दिया कि मृतक ने मरने से पहले आरोपियों के नाम बताएं हैं, जो मृत्यु पूर्व बयान के रूप में माने जाएंगे। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में भी मृतक के बिसरा में जहर पाया गया है। आरोपियों ने स्वयं को निर्दोष बताया। मामले की सुनवाई के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीएस पटेल ने दोनों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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