फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pilibhit News ›   कोर्ट के आदेश पर अटका अविश्वास प्रस्ताव का निर्णय

कोर्ट के आदेश पर अटका अविश्वास प्रस्ताव का निर्णय

Thu, 01 Nov 2018 08:16 PM IST
Updated Thu, 01 Nov 2018 08:16 PM IST
विज्ञापन
कोर्ट के आदेश पर अटका अविश्वास प्रस्ताव का निर्णय
कोर्ट के आदेश पर अटका अविश्वास प्रस्ताव का निर्णय
विज्ञापन

सहकारी गन्ना समिति चेयरमैन, उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का मामला
अमर उजाला ब्यूरो
पूरनपुर। सहकारी गन्ना विकास समिति के चेयरमैन श्रीकांत सिंह और उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बैठक के बाद मामले की अंतिम सुनवाई निर्धारित तिथि पर न होने के कारण अब तक परिणाम घोषित नहीं हो सका है। ऐसे में असमंजस के बीच कोर्ट के आदेश का इंतजार है।

सहकारी गन्ना समिति के संचालक मंडल के कुछ सदस्यों ने पिछले माह समिति चेयरमैन श्रीकांत सिंह और उपाध्यक्ष स्वदेश सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर डीएम से मुलाकात कर अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान कराने की मांग की थी। एसडीएम न्यायिक पीलीभीत की देखरेख में 29 अक्तूबर को सहकारी गन्ना समिति परिसर में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बैठक हुई। बैठक में चेयरमैन श्रीकांत सिंह, उपाध्यक्ष स्वदेश सिंह, संचालक सरला देवी, चेतराम ने बैठक में भाग नहीं लिया। उनके विरोधी गुट के आठ संचालक बैठक में शामिल हुए। उधर, हाईकोर्ट के आदेश को लेकर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के बाद परिणाम घोषित नहीं किया गया। कोर्ट ने मामले की अंतिम सुनवाई को 31 अक्तूबर की तिथि निर्धारित की थी, लेकिन 31 अक्तूबर को कोर्ट में सुनवाई के लिए मामले को लिस्टेड नहीं किया गया। इसको चलते अविश्वास प्रस्ताव की बैठक को लेकर कोई निर्णय नहीं हो सका। परिणाम को लेकर दोनों पक्ष के लोग आदेश के इंतजार में है। चेयरमैन श्रीकांत सिंह ने बताया कि किसी मामले को लेकर निर्धारित की गई तिथि पर मामले को लिस्टेड नहीं किया जा सका। कोर्ट के आदेश पर ही अब अगली कार्रवाई होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed