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सगे भाई के हत्यारे को उम्र कैद, जुर्माना
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पीलीभीत। अपर सत्र न्यायाधीश संजीव शुक्ला ने मुकदमे की सुनवाई के बाद सगे भाई के हत्यारे को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये अर्थदंड भी डाला है।
बरखेड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम नारायपुर निवासी गुड्डी देवी ने थाना बरखेड़ा में 25 जून 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के मुताबिक गुड्डी देवी के पति दिनेश और उसके बड़े भाई के बीच घर, जमीन और ट्रैक्टर के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा है। 24 जून 2017 की रात करीब नौ बजे दिनेश और उसके भाई पातीराम का घर के बाहर खड़ंजा पर झगड़ा होने लगा। शोर सुनकर गुड्डी देवी और परिवारीजन घर से बाहर पहुंच गए। उन्होंने देखा तो दिनेश को बड़ा भाई पातीराम धारदार हथियार, लाठी डंडे से पीट रहा था। इससे दिनेश के सिर व शरीर के अन्य हिस्सों पर काफी चोर्टें आईं, जिनसे खून बह रहा था। इससे दिनेश की मौके पर ही मौत हो गई थी। पुलिस ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के बाद पातीराम के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मुकदमे की पत्रावली का अवलोकन करने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश संजीव शुक्ला ने दिनेश का हत्या का दोषी करार देते हुए पातीराम को आजीवन कारावास एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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बरखेड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम नारायपुर निवासी गुड्डी देवी ने थाना बरखेड़ा में 25 जून 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के मुताबिक गुड्डी देवी के पति दिनेश और उसके बड़े भाई के बीच घर, जमीन और ट्रैक्टर के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा है। 24 जून 2017 की रात करीब नौ बजे दिनेश और उसके भाई पातीराम का घर के बाहर खड़ंजा पर झगड़ा होने लगा। शोर सुनकर गुड्डी देवी और परिवारीजन घर से बाहर पहुंच गए। उन्होंने देखा तो दिनेश को बड़ा भाई पातीराम धारदार हथियार, लाठी डंडे से पीट रहा था। इससे दिनेश के सिर व शरीर के अन्य हिस्सों पर काफी चोर्टें आईं, जिनसे खून बह रहा था। इससे दिनेश की मौके पर ही मौत हो गई थी। पुलिस ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के बाद पातीराम के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मुकदमे की पत्रावली का अवलोकन करने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश संजीव शुक्ला ने दिनेश का हत्या का दोषी करार देते हुए पातीराम को आजीवन कारावास एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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