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Pilibhit: 10 व्यापारी नेताओं को तीन-तीन माह कारावास की सजा, एक-एक लाख का जुर्माना भी; जानें मामला
Wed, 02 Apr 2025 04:31 PM IST
मुकेश कुमार
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
Published by: मुकेश कुमार
Updated Wed, 02 Apr 2025 04:31 PM IST
सार
पीलीभीत में 10 व्यापारियों को तीन-तीन माह कारावास की सजा सुनाई गई है। इन व्यापारियों ने दो साल पहले खाद्य सुरक्षा टीम से नमूने छीने थे। सरकारी कार्य में बाधा डाली थी।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
पीलीभीत में खाद्य सुरक्षा टीम को नमूना संग्रहित करने से रोकना, नमूना नष्ट करने और सरकारी कार्य में बाधा के मामले में न्यायालय विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट आर्थिक अपराध/ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने व्यापार मंडल जिला महामंत्री शैली अग्रवाल समेत 10 व्यापारी नेताओं को तीन-तीन माह कारावास की सजा सुनाई है। सभी पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुभाष बाबू यादव ने एक वाद दायर कर बताया कि 18 जनवरी 2023 को दोपहर 12:30 बजे पुरानी गल्ला मंडी के मेसर्स केजीएन इंटर प्राइजेज पर नमूना संग्रहीत करने पहुंचा था। साथ में क्षेत्रीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी सदर राममिलन राना भी थे। प्रतिष्ठान पर व्यावसाय करने वाले ने अपना नाम अयाजुद्दीन बताया। संबंधित व्यवसाय का लाइसेंस दुकान में प्रदर्शिन नहीं पाया गया। जांच करने पर पोर्टल पर फर्म का लाइसेंस नंबर मिला।
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प्रतिष्ठान में जांच के समय ही व्यापारी ने अन्य व्यापारियों की भीड़ इकठ्ठी कर ली। अयाजुद्दीन, संजय गुप्ता, अलाउद्दीन अंसारी, ताबिश अयाज, अंशुल अग्रवाल, मोईन उल हक, जगदीश ने नमूना को लिए गए पान-मसाला के पैकेट छीन लिए। बाद में अन्य व्यापारी भी आ गए। इनमें शैलेंद्र अग्रवाल उर्फ शैली अग्रवाल, जगदीश, निमित अग्रवाल, शाहिद आदि थे। न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस और दलीलों को सुनने के बाद बुधवा को सभी को तीन-तीन माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई।