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Pilibhit News: चेक बाउंस के मामले में कोर्ट ने सुनाई एक वर्ष कैद की सजा
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पीलीभीत। चेक बाउंस होने के मामले में सिविल जज सीनियर डिवीजन/एफटीसी आनंद कुमार ने आरोपी को दोषी पाते हुए दस लाख रुपये अर्थ दंड सहित एक वर्ष कैद की सजा से दंडित किया है।
थाना सुनगढ़ी के मोहल्ला वशीर खां निवासी हाजी मोहम्मद मियां ने न्यायालय में परिवाद दायर कर कहा कि उससे 27 जुलाई 2018 को पांच लाख और 30 जुलाई 2018 को एक लाख रुपये चिड़ियादाह निवासी इदरीश अंसारी ने कृषि भूमि खरीदने के लिए एक माह में वापस करने के वादे पर उधार लिए थे।
जब उन्होंने एक माह बाद उधार दिए छह लाख रुपये वापस मांगे, तो तीन सितंबर 2018 को नोटरी शपथ पत्र और आधार कार्ड की सत्यापित प्रति देकर इदरीश अंसारी ने कहा कि तीन माह में रुपये वापस कर दूंगा, पर उसने तीन माह का समय बीत जाने के बाद भी रुपये वापस नहीं किए।
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हाजी मोहम्मद मियां द्वारा कई बार तकाजा करने पर इदरीश अंसारी ने मई 2019 में एक्सिस बैंक का छह लाख रुपये का चेक दिया। चेक बैंक से बाउंस होने पर इदरीश अंसारी से संपर्क करने के बाद भी रुपये नहीं दिए गए। न्यायालय ने दोनों ओर से प्रस्तुत तर्कों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद इदरीश अंसारी को दस लाख रुपये अर्थदंड सहित एक वर्ष की सजा से दंडित किया।
अर्थ दंड की समस्त धनराशि परिवादी को दिए जाने का आदेश दिया। परिवादी हाजी मोहम्मद मियां की ओर से पैरवी अधिवक्ता मोहम्मद रजी हुसैन ने की।
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थाना सुनगढ़ी के मोहल्ला वशीर खां निवासी हाजी मोहम्मद मियां ने न्यायालय में परिवाद दायर कर कहा कि उससे 27 जुलाई 2018 को पांच लाख और 30 जुलाई 2018 को एक लाख रुपये चिड़ियादाह निवासी इदरीश अंसारी ने कृषि भूमि खरीदने के लिए एक माह में वापस करने के वादे पर उधार लिए थे।
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जब उन्होंने एक माह बाद उधार दिए छह लाख रुपये वापस मांगे, तो तीन सितंबर 2018 को नोटरी शपथ पत्र और आधार कार्ड की सत्यापित प्रति देकर इदरीश अंसारी ने कहा कि तीन माह में रुपये वापस कर दूंगा, पर उसने तीन माह का समय बीत जाने के बाद भी रुपये वापस नहीं किए।
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हाजी मोहम्मद मियां द्वारा कई बार तकाजा करने पर इदरीश अंसारी ने मई 2019 में एक्सिस बैंक का छह लाख रुपये का चेक दिया। चेक बैंक से बाउंस होने पर इदरीश अंसारी से संपर्क करने के बाद भी रुपये नहीं दिए गए। न्यायालय ने दोनों ओर से प्रस्तुत तर्कों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद इदरीश अंसारी को दस लाख रुपये अर्थदंड सहित एक वर्ष की सजा से दंडित किया।
अर्थ दंड की समस्त धनराशि परिवादी को दिए जाने का आदेश दिया। परिवादी हाजी मोहम्मद मियां की ओर से पैरवी अधिवक्ता मोहम्मद रजी हुसैन ने की।