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भाभी को प्रताड़ित करने के आरोपी देवर को दस वर्ष की सजा
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पीलीभीत। केस की सुनवाई के दौरान भाभी पर तेजाब डालकर उसे प्रताड़ित करने के आरोपी देवर कस्बा न्यूरिया निवासी मकबूल को दोषी पाकर विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट राजीव सिंह ने दस वर्ष की कैद और 14 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
थाना न्यूरिया में दर्ज एफआईआर के अनुसार न्यूरिया क्षेत्र की रहने वाली रेहान की शादी कस्बा न्यूरिया निवासी मतलूब हुसैन से हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद वह पति के साथ अमेरिका चली गई थी। वहां उसे एक पुत्र हुआ। पति को नाइट क्लब जाने से मना करने पर पति उसे प्रताड़ित और मारपीट करने लगा। बाद में वह पति के कहने पर बच्चों के साथ भारत वापस आ गई। कुछ दिन बाद पति अमेरिका वापस चला गया। वहां से पति न्यूजीलैंड चले गए और वहीं से तलाक देने की बात कही। इसके बावजूद भी वह ससुराल में रहती रही। 12 अप्रैल 2017 में रात दस बजे उसके देवर मकबूल हुसैन ने छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें की, वह जैसे तैसे उसे बच गई। दो दिन बाद 14 अप्रैल 2017 की शाम छह बजे ससुराल वालों ने उसे मारा पीटा देवर मकबूल ने उस पर तेजाब डाल दिया। जिससे उसकी पीठ और पैर झुलस गए। वह जैसे तैसे बची। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर पीड़िता का मेडिकल कराया। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल हुआ। मामले की सुनवाई स्पेशल जज ईसी एक्ट राजीव सिंह की अदालत में हुई। उन्होंने सुनवाई के बाद आरोपी देवर मकबूल को दस वर्ष की सजा और 14 हजार रुपये का जुर्माना सुनाया है।
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थाना न्यूरिया में दर्ज एफआईआर के अनुसार न्यूरिया क्षेत्र की रहने वाली रेहान की शादी कस्बा न्यूरिया निवासी मतलूब हुसैन से हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद वह पति के साथ अमेरिका चली गई थी। वहां उसे एक पुत्र हुआ। पति को नाइट क्लब जाने से मना करने पर पति उसे प्रताड़ित और मारपीट करने लगा। बाद में वह पति के कहने पर बच्चों के साथ भारत वापस आ गई। कुछ दिन बाद पति अमेरिका वापस चला गया। वहां से पति न्यूजीलैंड चले गए और वहीं से तलाक देने की बात कही। इसके बावजूद भी वह ससुराल में रहती रही। 12 अप्रैल 2017 में रात दस बजे उसके देवर मकबूल हुसैन ने छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें की, वह जैसे तैसे उसे बच गई। दो दिन बाद 14 अप्रैल 2017 की शाम छह बजे ससुराल वालों ने उसे मारा पीटा देवर मकबूल ने उस पर तेजाब डाल दिया। जिससे उसकी पीठ और पैर झुलस गए। वह जैसे तैसे बची। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर पीड़िता का मेडिकल कराया। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल हुआ। मामले की सुनवाई स्पेशल जज ईसी एक्ट राजीव सिंह की अदालत में हुई। उन्होंने सुनवाई के बाद आरोपी देवर मकबूल को दस वर्ष की सजा और 14 हजार रुपये का जुर्माना सुनाया है।
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