फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pilibhit News ›   Court news in district.

Pilibhit News: आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में पति-पत्नी बरी

Sat, 10 Jan 2026 11:37 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Updated Sat, 10 Jan 2026 11:37 PM IST
विज्ञापन
Court news in district.
पीलीभीत। प्रताड़ना से तंग आकर विवाहिता की ओर से आत्महत्या किए जाने के मामले में सत्र न्यायाधीश रविंद्र कुमार (चतुर्थ) ने अहम निर्णय सुनाया है। अदालत ने आरोप सिद्ध न होने पर आरोपी पति-पत्नी को दोषमुक्त कर दिया। साथ ही झूठे साक्ष्यों के आधार पर मुकदमा दर्ज कराने वाले वादी मुकदमा के खिलाफ कार्रवाई के आदेश भी पारित किए।
विज्ञापन

अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना गजरौला कलां क्षेत्र के ग्राम बिठौराकलां निवासी रविशंकर पुत्र दोदराम ने 10 सितंबर 2014 को थाना गजरौला कलां में तहरीर दी थी। तहरीर में बताया था कि उसके सगे भाई मदनलाल और भाभी रुकमणी देवी उसके घर के पास ही रहते हैं और दोनों मिलकर उसकी पत्नी चंदा देवी को लगातार ताने देते थे। आरोप लगाया था कि कुछ दिन पूर्व आरोपियों ने उसकी पत्नी के साथ मारपीट की थी। इसकी रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी। इसके बाद 10 सितंबर 2014 को आरोपियों ने फिर उसकी पत्नी के साथ गालीगलौज की। इससे मानसिक रूप से परेशान होकर उसकी पत्नी चंदा देवी ने आत्महत्या कर ली। मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना की और आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
विज्ञापन

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के तर्क सुने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का गहन अवलोकन किया। न्यायालय ने पाया कि अभियोजन आरोपों को साबित करने में असफल रहा और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप प्रमाणित नहीं हो सका। इन परिस्थितियों में सत्र न्यायाधीश ने आरोपी मदनलाल और रुकमणी देवी को बरी कर दिया। साथ ही अदालत ने यह भी माना कि वादी की ओर से झूठे और भ्रामक साक्ष्यों के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई। इस पर वादी मुकदमा के विरुद्ध विधिक कार्रवाई किए जाने के आदेश दिए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed