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Pilibhit News: स्टांप चोरी के पांच मामले में 1.50 करोड़ से अधिक जुर्माना
Sun, 21 Sep 2025 11:49 PM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
Updated Sun, 21 Sep 2025 11:49 PM IST
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पीलीभीत। एडीएम वित्त एवं राजस्व न्यायालय ने बीसलपुर तहसील के गांव उचसिया में खरीदी गई जमीन में स्टांप चोरी के पांच मामलों का निस्तारण करते हुए 1.50 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। इनमें सभी खरीदारों पर 35-35 लाख रुपये का अर्थदंड शामिल है। जुर्माना लगने के बाद से वसूली माह तक डेढ़ प्रतिशत की दर से ब्याज वसूलने का आदेश भी सुनाया है।
एडीएम वित्त एवं राजस्व ऋतु पूनिया के न्यायालय से निर्णित वाद के अनुसार प्रतिवादी रोहित नेमानी निवासी एनआरआई सिटी मैनावती मार्ग आजाद नगर कानपुर ने पेड़ औन जानकारी छिपाकर बीसलपुर के उचसिया गांव के समीप जमीन खरीदी। जांच में स्टांप चोरी का मामले सामने आने पर वाद दायर किया गया। एडीएम न्यायालय ने मुकदमे का निस्तारण करते हुए 35.36 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। इसी तरह जमीन क्रेता परीक्षित नेमानी निवासी डाॅ. कॉलोनी बरेली, पंचजन्य प्लाई एंड बोर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड के अधिकृत हस्ताक्षरी आयुष वैश्य, नेमानी इन्फ्राकाॅम एलएलपी के अधिकृत हस्ताक्षरी आयुष वैश्य, बरेली प्लाई बोर्डस के अधिकृत हस्ताक्षरी आयुष वैश्य के वाद का निस्तारण करते हुए 35-35 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया। इस तरह जुर्माने की धनराशि एक करोड़ रुपये से अधिक है। सभी खरीदारों ने पेड़ और अन्य जानकारियां छिपाकर कम स्टांप लगाकर जमीन खरीदी थी। जांच में स्टांप चोरी का मामले सामने आया था। न्यायालय ने अगस्त 2024 से वसूली के माह तक 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज भी आरोपित किया है।
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एडीएम वित्त एवं राजस्व ऋतु पूनिया के न्यायालय से निर्णित वाद के अनुसार प्रतिवादी रोहित नेमानी निवासी एनआरआई सिटी मैनावती मार्ग आजाद नगर कानपुर ने पेड़ औन जानकारी छिपाकर बीसलपुर के उचसिया गांव के समीप जमीन खरीदी। जांच में स्टांप चोरी का मामले सामने आने पर वाद दायर किया गया। एडीएम न्यायालय ने मुकदमे का निस्तारण करते हुए 35.36 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। इसी तरह जमीन क्रेता परीक्षित नेमानी निवासी डाॅ. कॉलोनी बरेली, पंचजन्य प्लाई एंड बोर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड के अधिकृत हस्ताक्षरी आयुष वैश्य, नेमानी इन्फ्राकाॅम एलएलपी के अधिकृत हस्ताक्षरी आयुष वैश्य, बरेली प्लाई बोर्डस के अधिकृत हस्ताक्षरी आयुष वैश्य के वाद का निस्तारण करते हुए 35-35 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया। इस तरह जुर्माने की धनराशि एक करोड़ रुपये से अधिक है। सभी खरीदारों ने पेड़ और अन्य जानकारियां छिपाकर कम स्टांप लगाकर जमीन खरीदी थी। जांच में स्टांप चोरी का मामले सामने आया था। न्यायालय ने अगस्त 2024 से वसूली के माह तक 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज भी आरोपित किया है।
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