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Pilibhit News: महिला से छेड़छाड़ के दोषी को अदालत ने सुनाई तीन साल की सजा, 25 सौ रुपये लगाया जुर्माना
Thu, 14 Jul 2022 10:11 PM IST
आकाश दुबे
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
Published by: आकाश दुबे
Updated Thu, 14 Jul 2022 10:11 PM IST
सार
महिला ने पूरनपुर थाने में छह अगस्त 2018 को छेड़छाड़ की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। दर्ज रिपोर्ट में महिला ने बताया था कि वह छह अगस्त 2018 की शाम छह बजे अपनी बहन के घर जा रही थी। रास्ते में मोहल्ला गणेशगंज निवासी मोहम्मद गुफरान ने उसके साथ छेड़छाड़ की।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : फाइल फोटो
विस्तार
पीलीभीत में महिला से छेड़छाड़ के आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश राजीव सिंह ने दोषी पाया। अदालत ने उसे तीन वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही 2500 रुपये अर्थदंड भरने का आदेश सुनाया है।
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पूरनपुर थाने में छह अगस्त 2018 को महिला ने छेड़छाड़ की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। दर्ज रिपोर्ट में महिला ने बताया था कि वह छह अगस्त 2018 की शाम छह बजे अपनी बहन के घर जा रही थी। रास्ते में मोहल्ला गणेशगंज निवासी मोहम्मद गुफरान ने अपनी स्कूटी रोककर साथ चलने को कहा। मना करने पर मारपीट कर जबरदस्ती स्कूटी में बैठाने लगा। बचाव में शोर मचाने पर भीड़ जमा होने लगी, तभी गुफरान अपनी स्कूटी छोड़कर भाग गया।
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इसके बाद उसने पुलिस को फोन किया। पुलिस ने पोर्ट दर्जकर मामले की जांच की। इसके बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने कई गवाह न्यायालय में पेश किए। आरोपी ने खुद को निर्दोष बताया। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने के बाद आरोपी को दोषी पाते हुए 2500 रुपये अर्थदंड व तीन वर्ष की सजा सुनाई है।