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मानव तस्करी में बीसलपुर की रूबी को 14 साल की सजा, 10 हजार का जुर्माना

Thu, 19 Dec 2019 07:41 PM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 19 Dec 2019 07:41 PM IST
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court in pilibhit
पीलीभीत। अपर सत्र न्यायाधीश अमरजीत वर्मा ने मानव तस्करी की आरोपी बीसलपुर की रूबी पत्नी साबिर को दोषी पाकर 14 साल की कैद और 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
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बीसलपुर कोतवाली में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार ब्रजेश कुमार ने 24 सितंबर 2016 को एक लिखित तहरीर दी। इसमें कहा गया कि वे लोग ग्राम अखोली के निवासी है। इससे पहले चार सितंबर को भी उन्होंने कृष्ण अवतार, झम्मनलाल, नत्थूलाल आदि के साथ तहरीर दी थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। आरोप है कि सर्वेश, रचित, जयप्रकाश, देवप्रकाश, रामपाल, अमित, नन्हू, रवि,सोनू को रुबी और उसका पुत्र बहला फुसलाकर सेब तुड़वाने के बहाने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर ले गए और रोजाना आठ सौ रुपये मंजूरी दिलाने को कहा। आठ दिन काम कराने के बाद खाते में पांच-पांच हजार रुपये डालने को कहा, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। रूबी ने इन लोगों को सेब तुड़वाने के बहाने एक भट्टे पर बेंच दिया है।
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भट्टा मालिक का कहना है कि उसने इन लोगों को रूबी से खरीदा है। रूबी ने यह भी धमकी दी कि कानूनी कार्रवाई करने पर इन ग्रामीणों को आतंकवादियों से मरवा दिया जाएगा। बीसलपुर पुलिस ने भी ग्रामीणों से फोन पर बात की तो उन्होंने भी यही बात दोहराई। बाद में बताया गया कि रूबी ने इन ग्रामीणों के फोन भी छिनवा दिए। पुलिस ने विवेचना के बाद रूबी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट में सरकारी पक्ष की ओर से ब्रजेश कुमार, रामपाल, रचित कुमार, रघुनंदन सिंह और शिवराम सिंह समेत पांच गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। साक्ष्य के दौरान बताया गया कि रूबी जिन लोगों को मानव तस्करी के लिए ले गई थी। वे लोग बाद में बमुश्किल मुक्त हो सके। मामले की सुनवाई के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश अमरजीत वर्मा ने रूबी को दोषी पाकर 14 वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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