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मीट की दुकान का लाइसेंस हुआ निलंबित
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बीसलपुर। दियुरिया कोतवाल की रिपोर्ट के आधार पर अभिहित अधिकारी शशांक त्रिपाठी ने दियोरिया के रेहान खान द्वारा मीट की दुकान का बनवाया गया लाइसेंस बुधवार को निलंबित कर दिया है।
अभिहित अधिकारी शशांक त्रिपाठी ने बताया कि दियोरिया निवासी रेहान खान ने गलत तथ्य पेश कर घनी आबादी में धर्मस्थल के पास मीट की दुकान खोलने का लाइसेंस बनवा लिया था। गांव के लोगों ने मंगलवार को इस मुद्दे को लेकर कोतवाली का घेराव किया था। भाजपा विधायक रामशरण वर्मा ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझा-बुझाकर घेराव खत्म कराया था। उधर, दियोरिया कोतवाल मनीराम ने भी अभिहित, अधिकारी को लिखित रिपोर्ट भेज कर लाइसेंस निलंबित कराने की संस्तुति की थी। इसके बाद अभिहित अधिकारी ने बुधवार को सुबह 10 बजे रेहान खान का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। अभिहित अधिकारी ने लाइसेंस निलंबित करने की लिखित सूचना रेहान खान, कोतवाल और ग्राम प्रधान अजय सिंह को भेज दी है। जिसकी पुष्टि ग्राम प्रधान ने की है। निलंबन आदेश में गलत तथ्य पेश कर लाइसेंस प्राप्त करने के सिलसिले में रेहान खान को 7 दिन में जवाब देने के भी निर्देश दिए गए हैं।
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अभिहित अधिकारी शशांक त्रिपाठी ने बताया कि दियोरिया निवासी रेहान खान ने गलत तथ्य पेश कर घनी आबादी में धर्मस्थल के पास मीट की दुकान खोलने का लाइसेंस बनवा लिया था। गांव के लोगों ने मंगलवार को इस मुद्दे को लेकर कोतवाली का घेराव किया था। भाजपा विधायक रामशरण वर्मा ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझा-बुझाकर घेराव खत्म कराया था। उधर, दियोरिया कोतवाल मनीराम ने भी अभिहित, अधिकारी को लिखित रिपोर्ट भेज कर लाइसेंस निलंबित कराने की संस्तुति की थी। इसके बाद अभिहित अधिकारी ने बुधवार को सुबह 10 बजे रेहान खान का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। अभिहित अधिकारी ने लाइसेंस निलंबित करने की लिखित सूचना रेहान खान, कोतवाल और ग्राम प्रधान अजय सिंह को भेज दी है। जिसकी पुष्टि ग्राम प्रधान ने की है। निलंबन आदेश में गलत तथ्य पेश कर लाइसेंस प्राप्त करने के सिलसिले में रेहान खान को 7 दिन में जवाब देने के भी निर्देश दिए गए हैं।
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