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रंजिशन घर में घुसकर मारपीट, 10 लाख रुपये रंगदारी मांगी
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पीलीभीत। न्यायालय में विचाराधीन मुकदमे की रंजिश में एक व्यक्ति ने लड़की पक्ष पर हमला कर पथराव और मारपीट करने का आरोप लगाया। 10 लाख रुपये रंगदारी मांगने की भी बात कही। कोतवाली पुलिस ससुराल पक्ष के 10 नामजद हमलावरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर छानबीन में जुटी है।
मोहल्ला शेर मोहम्मद निवासी मोअजिम ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनके बड़े भाई मोहम्मद असलम का निकाह 2015 में शीशगढ़ (बरेली) के गांव टांडा छंगा निवासी इरम पुत्री कबीर मोहम्मद से हुआ था। दंपती के बीच अनबन होने के बाद भाभी इरम मायके रहने लगी। दोनों परिवारों के बीच मुकदमे की रंजिश है। बुधवार दोपहर इसी विवाद के चलते भाभी इरम के परिवार वाले घर के बाहर आकर गाली गलौज करने लगे। विरोध करने पर पथराव शुरू कर दिया। पीड़ित की मां जरीना बेगम शांत कराने को घर के बाहर गई तो उनकी पिटाई कर दी। शोर सुनकर जब वह परिवार के अन्य सदस्यों संग पहुंचे तो उनसे भी मारपीट की। मुकदमे के खर्च के अलावा 10 लाख रुपये रंगदारी मांगी। न देने पर जान से मारने की धमकी दी। मोहल्ले वालों के जमा होने पर हमलाकर धमकी देकर भाग गए। कोतवाल श्रीकांत द्विवेदी ने बताया कि तहरीर के आधार पर रंगदारी, पथराव, घर में घुसकर मारपीट, धमकाने की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें टांडा छंगा गांव निवासी कबीर मोहम्मद, आसीन मोहम्मद, गौरव सिंह, इरम बी, मोहम्मद हसीब, सखावत बी, मोहल्ला शेर मोहम्मद निवासी मोईन रजा, आसिफ अहमद, वकील अहमद, मोहम्मद ताजिम को नामजद किया।
तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। कोतवाल को गहनता से विवेचना कर तथ्यों के आधार पर निष्पक्ष कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। -धर्म सिंह मार्छाल, सीओ सिटी
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मोहल्ला शेर मोहम्मद निवासी मोअजिम ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनके बड़े भाई मोहम्मद असलम का निकाह 2015 में शीशगढ़ (बरेली) के गांव टांडा छंगा निवासी इरम पुत्री कबीर मोहम्मद से हुआ था। दंपती के बीच अनबन होने के बाद भाभी इरम मायके रहने लगी। दोनों परिवारों के बीच मुकदमे की रंजिश है। बुधवार दोपहर इसी विवाद के चलते भाभी इरम के परिवार वाले घर के बाहर आकर गाली गलौज करने लगे। विरोध करने पर पथराव शुरू कर दिया। पीड़ित की मां जरीना बेगम शांत कराने को घर के बाहर गई तो उनकी पिटाई कर दी। शोर सुनकर जब वह परिवार के अन्य सदस्यों संग पहुंचे तो उनसे भी मारपीट की। मुकदमे के खर्च के अलावा 10 लाख रुपये रंगदारी मांगी। न देने पर जान से मारने की धमकी दी। मोहल्ले वालों के जमा होने पर हमलाकर धमकी देकर भाग गए। कोतवाल श्रीकांत द्विवेदी ने बताया कि तहरीर के आधार पर रंगदारी, पथराव, घर में घुसकर मारपीट, धमकाने की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें टांडा छंगा गांव निवासी कबीर मोहम्मद, आसीन मोहम्मद, गौरव सिंह, इरम बी, मोहम्मद हसीब, सखावत बी, मोहल्ला शेर मोहम्मद निवासी मोईन रजा, आसिफ अहमद, वकील अहमद, मोहम्मद ताजिम को नामजद किया।
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तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। कोतवाल को गहनता से विवेचना कर तथ्यों के आधार पर निष्पक्ष कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। -धर्म सिंह मार्छाल, सीओ सिटी
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