{"_id":"5f6503368ebc3e74906cd9b5","slug":"black-marketing-pilibhit-news-bly4203095165","type":"story","status":"publish","title_hn":"65 का चना 80 रुपये में बेचने वाले दो किराना व्यापारियों पर कसा शिकंजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
65 का चना 80 रुपये में बेचने वाले दो किराना व्यापारियों पर कसा शिकंजा
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
पीलीभीत। लॉकडाउन के समय खाद्य सामग्री को प्रशासन की ओर से तय किए गए रेट से अधिक में बेचते पकड़े गए दो किराना व्यापारियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। डीएम ने दोनों के खिलाफ पहले से दर्ज एफआईआर में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत चार्जशीट दाखिल करने की अनुमति दे दी है।
कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मार्च के तीसरे सप्ताह में लॉकडाउन घोषित किया गया था। प्रशासन ने कालाबाजारी की शिकायतें मिलने पर खाद्य सामग्री के रेट तय कर दिए थे। 20 मार्च को प्रशासनिक टीम ग्राहक बनकर पहले नीबू मंडी स्थित अंकित किराना स्टोर पर गई थी। यहां व्यापारी मोहल्ला साहूकारा निवासी अंकित अग्रवाल 65 रुपये किलो का चना 70 रुपये में बेचता मिला। चूड़ी वाली गली में किराना व्यापारी अविनाश सिंह की दुकान में यही चना 80 रुपये किलो बिकता मिला था। दोनों पर कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने विवेचना पूरी करने के बाद डीएम से आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत चार्जशीट दाखिल करने की अनुमति मांगी थी। डीएम पुलकित खरे ने बताया कि मामले में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत चार्जशीट दाखिल करने की अनुमति दे दी गई है।
विज्ञापन
कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मार्च के तीसरे सप्ताह में लॉकडाउन घोषित किया गया था। प्रशासन ने कालाबाजारी की शिकायतें मिलने पर खाद्य सामग्री के रेट तय कर दिए थे। 20 मार्च को प्रशासनिक टीम ग्राहक बनकर पहले नीबू मंडी स्थित अंकित किराना स्टोर पर गई थी। यहां व्यापारी मोहल्ला साहूकारा निवासी अंकित अग्रवाल 65 रुपये किलो का चना 70 रुपये में बेचता मिला। चूड़ी वाली गली में किराना व्यापारी अविनाश सिंह की दुकान में यही चना 80 रुपये किलो बिकता मिला था। दोनों पर कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने विवेचना पूरी करने के बाद डीएम से आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत चार्जशीट दाखिल करने की अनुमति मांगी थी। डीएम पुलकित खरे ने बताया कि मामले में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत चार्जशीट दाखिल करने की अनुमति दे दी गई है।
विज्ञापन