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दुष्कर्म के आरोपी कामरान आलम खां की जमानत खारिज

Sat, 26 Feb 2022 02:26 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 26 Feb 2022 02:26 AM IST
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bell reject of kamran alan khan
पीलीभीत। दुष्कर्म के आरोपी महिला डिग्री कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर कामरान आलम खां की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद सत्र न्यायाधीश ने खारिज कर दी है। न्यायालय ने आदेश में लिखा कि अभियुक्त द्वारा गुरु एवं शिष्य जैसे पवित्र रिश्ते को कलंकित किया गया है।
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शहर कोतवाली में पीड़ित छात्रा ने नवंबर 2021 में रिपोर्ट दर्ज कराई। इसमें आरोप है कि प्रोफेसर कामरान आलम खां भोलीभाली लड़कियों को बरगलाकर धूम्रपान और नशीले पदार्थों का उपयोग करने का दबाव बनाया जाता है। अश्लील किताबें आदि देखने का मजबूर किया जाता और आवास पर भी बुलाता है। कई लड़कियों के साथ गलत संबंध बना चुका है। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी प्रोफेसर को 27 नवंबर 2021 को जेल भेज दिया था। सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार की अदालत में शुक्रवार को जमानत अर्जी पर बहस हुई। बचाव पक्ष ने कहा कि उसे झूठा फंसाया गया है। कॉलेज के प्रिंसिपल के बयान के अनुसार भी वह भला व्यक्ति है। उसे साजिशन फंसा दिया गया है। सरकारी पक्ष की ओर से कहा गया कि अभियुक्त ने पीड़िता को अपना अंडर वर्ल्ड से कनेक्शन होने, कालाजादू का भय दिखाकर और दुष्कर्म के बारे में कार्रवाई करने पर कॉलेज से निकाल देने का भय दिखाकर दुष्कर्म किया है। न्यायालय ने मामला गंभीर प्रकृति का पाते हुए आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। जमानत आदेश में लिखा गया कि अभियुक्त द्वारा गुरु एवं शिष्य जैसे पवित्र रिश्ते को कलंकित किया गया है।
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