फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pilibhit News ›   Accused's bail plea rejected in Granthi's death case.

Pilibhit News: ग्रंथी की मौत के मामले में आरोपी की जमानत खारिज

Thu, 20 Aug 2026 01:48 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 20 Aug 2026 01:48 AM IST
विज्ञापन
Accused's bail plea rejected in Granthi's death case.
पीलीभीत। गुरुद्वारे के ग्रंथी पर जान से मारने की नीयत से हमला कर गंभीर रूप से घायल करने और उपचार के दौरान उनकी मौत होने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश रविंद्र कुमार ने आरोपी की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने मामले को गंभीर प्रकृति का मानते हुए जमानत का लाभ देने से इन्कार कर दिया।
विज्ञापन


अभियोजन के अनुसार, थाना पूरनपुर क्षेत्र की रहने वाली वादिनी गुरजीत कौर ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उनके पति हरविंदर सिंह करीब तीन वर्षों से गुरुद्वारा रमपुरा कोन में ग्रंथी के रूप में सेवा कर रहे थे। एक मार्च की शाम करीब सात बजे वह करेढ़ चौराहा से वापस गुरुद्वारे आ रहे थे। इसी दौरान ग्राम नदा की पुलिया के पास किसी अज्ञात व्यक्ति ने गड्ढा खोदने वाले बरमा से जान से मारने की नीयत से उन पर हमला कर दिया। हमले में हरविंदर सिंह के सिर और मुंह में गंभीर चोटें आईं। उनका बरेली के एक अस्पताल में उपचार चल रहा था। उपचार के दौरान 25 जून को उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद पुलिस ने विवेचना में हत्या की धारा की बढ़ोतरी कर दी। विवेचना के दौरान पुलिस ने ग्राम रमपुरा कोन निवासी कुलदीप सिंह उर्फ सोनी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। आरोपी की ओर से जिला एवं सत्र न्यायाधीश रविंद्र कुमार की अदालत में नियमित जमानत याचिका दाखिल की गई। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed