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व्यापारियों पर 70 हजार का जुर्माना
ब्यूरो /पीलीभीत
Updated Tue, 27 Dec 2016 11:26 PM IST
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खाद्य पदार्थों के नमूने जांच में फेल होने के मामले में एडीएम कोर्ट ने चार व्यापारियों पर 70 हजार रुपये का जुर्माना बोला है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की ओर से एडीएम कोर्ट में चल रहे चार मुकदमों पर सुनवाई के बाद मंगलवार को फैसला सुना दिया गया। वर्ष 2013 में शेरों वाली मठिया के निकट से दीपू किराना स्टोर से लिया गया मिनरल वॉटर का नमूना फेल होने पर 20 हजार रुपये का जुर्माना डाला गया है। इसी प्रकार आठ माह पूर्व लोहामंडी स्थित मोहम्मद असगर की दुकान पर खुली हुई पिसी मिर्च की बिक्री होने पर पैकेजिंग एक्ट का उल्लंघन पाया गया, जिस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना हुआ। वर्ष 2012 में गजरौला क्षेत्र के लालपुर गांव निवासी शंकरलाल से लिया गया मावा (खोया) का नमूना जांच में फेल होने के बाद दर्ज हुए मुकदमे की सुनवाई के बाद एडीएम ने 20 हजार रुपये का जुर्माना डाला है। करीब एक साल पूर्व बीसलपुर के मोहल्ला बख्तावर लाल में जितेंद्र कश्यप के खोया का नमूना फेल होने पर 20 हजार रुपये का जुर्माना डाला गया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के अभिहीत अधिकारी वीके वर्मा ने बताया कि एडीएम कोर्ट ने चार मामलों में 70 हजार का जुर्माना डाला है। कोर्ट के फैसले की प्रति चारों व्यापारियों को प्राप्त करा दी गई है।
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