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Pilibhit News: पीएसी के प्लाटून कमांडर व उसके परिजन पर दहेज उत्पीड़न की रिपोर्ट दर्ज
Fri, 17 Apr 2026 11:45 PM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
Updated Fri, 17 Apr 2026 11:45 PM IST
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अमरिया। कस्बा निवासी विवाहिता ने पीएसी में तैनात प्लाटून कमांडर पति और उसके परिजन पर बंधक बनाकर प्रताड़ित करने, बेरहमी से पिटाई और इससे गर्भस्थ शिशु की मौत हो जाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने एसपी के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की है।
कस्बा निवासी खुशनुमा बी ने बताया कि उसका निकाह 21 जून 2020 को शाहजहांपुर के थाना निगोही क्षेत्र के ग्राम ऊन कलां निवासी ताहिर खान के साथ हुआ था। आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद ही ससुराल वालों ने 11 लाख रुपये अतिरिक्त दहेज की मांग करते हुए उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया।
पीड़िता के अनुसार, उसका पति ताहिर खान वर्तमान में सीतापुर में पीएसी की 27वीं वाहिनी में प्लाटून कमांडर के पद पर तैनात है। उसकी शह पर परिजनों ने उसे भूखा-प्यासा रखकर पीटा। सितंबर 2024 में सात माह की गर्भवती होने के दौरान लगातार उत्पीड़न और पिटाई के कारण उसकी हालत बिगड़ गई। उसे बरेली के रुहेलखंड मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां समय से पूर्व प्रसव हुआ और नवजात की मृत्यु हो गई। आरोप है कि 19 मार्च 2025 को आरोपियों ने उसे बच्चे के साथ लहूलुहान हालत में दोबारा घर से निकाल दिया। पीड़िता ने ससुर पर अवैध हथियारों के कारोबार में संलिप्त होने और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर पति ताहिर खान, सास परवीन बेगम, ससुर सबील खान, देवर साकिब खान, ननद फरहीन, नाबिया एवं ममेरे ससुर समर बाबू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
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कस्बा निवासी खुशनुमा बी ने बताया कि उसका निकाह 21 जून 2020 को शाहजहांपुर के थाना निगोही क्षेत्र के ग्राम ऊन कलां निवासी ताहिर खान के साथ हुआ था। आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद ही ससुराल वालों ने 11 लाख रुपये अतिरिक्त दहेज की मांग करते हुए उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया।
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पीड़िता के अनुसार, उसका पति ताहिर खान वर्तमान में सीतापुर में पीएसी की 27वीं वाहिनी में प्लाटून कमांडर के पद पर तैनात है। उसकी शह पर परिजनों ने उसे भूखा-प्यासा रखकर पीटा। सितंबर 2024 में सात माह की गर्भवती होने के दौरान लगातार उत्पीड़न और पिटाई के कारण उसकी हालत बिगड़ गई। उसे बरेली के रुहेलखंड मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां समय से पूर्व प्रसव हुआ और नवजात की मृत्यु हो गई। आरोप है कि 19 मार्च 2025 को आरोपियों ने उसे बच्चे के साथ लहूलुहान हालत में दोबारा घर से निकाल दिया। पीड़िता ने ससुर पर अवैध हथियारों के कारोबार में संलिप्त होने और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर पति ताहिर खान, सास परवीन बेगम, ससुर सबील खान, देवर साकिब खान, ननद फरहीन, नाबिया एवं ममेरे ससुर समर बाबू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
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